*अमृतपाल सिंह के 12 सहयोगियों पर चलेगा पुलिस की जान खतरे में डालने का केस, अदालत में चालान पेश*
यूनुस अलवी
वारिस पंजाब दे के प्रमुख खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की खालसा वहीर (धार्मिक मार्च) में शामिल 12 सहयोगियों के खिलाफ खिलचियां थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने बाबा बकाला साहिब में बिक्रमजीत सिंह की अदालत में चालान पेश कर दिया है। इन पर धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 506 (जान से मारने की धमकी), 336 (जान को खतरे में डालना) और 186 (सरकारी ड्यूटी में बाधा) के तहत केस चलेगा। न्यायधीश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मई तय की है। अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ 18 मार्च 2023 को केस दर्ज किया था। बाबा बकाला साहिब की अदालत में पेश चालान में अमृतपाल सिंह, हरजीत सिंह और पपलप्रीत सिंह के नाम शामिल नहीं हैं क्योंकि वे अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत बंद हैं। उल्लेखनीय है कि 18 मार्च को जब खिलचियां थाने की पुलिस ने खालसा वहीर के दौरान अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने गाड़ी भगा दी और पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया था। इससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे थे। पुलिस का सहयोग करने के बजाय वे फरार हो गए। इसमें कहा गया है कि दर्शन सिंह, जगमोहन सिंह जग्गी, संधू ड्राइवर व पम्मा बाजखाना के एड्रेस पूरे नहीं हैं। रिपोर्ट में जांच किए जाने का हवाला दिया गया है।
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