दहेज की मांग को लेकर गर्भवती महिला से ससुराल पक्ष ने की बर्बर मारपीट, जान से मारने की कोशिश का आरोप
यूनुस अलवी,
नूंह।
गांव नौसेरा निवासी फरजीना पुत्री अब्दुल रहीम ने थाना सदर नूंह में दिए गए बयान में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी शादी एक वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति-रिवाज से गांव कठोल, थाना पहाड़ी, जिला डीग (राजस्थान) निवासी साहिब पुत्र हन्नी के साथ हुई थी। शादी में उसके माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था, परंतु ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही उसे ताने देने और और अधिक दहेज की मांग करने लगा।
फरजीना ने आरोप लगाया कि 30 मार्च को दोपहर 12 बजे और फिर शाम को 5 बजे उसके पति साहिब, ससुर हल्ली, देवर आसिफ, ननद अखलीमा और एक अन्य महिला अप्सा ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। गर्भवती फरजीना की गर्दन दबाई गई और पेट पर लातें मारी गईं, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फरजीना ने बताया कि आरोपी चाहते थे कि वह या उसका बच्चा जिंदा न बचे।
पीड़िता के अनुसार, उसकी चीख-पुकार सुनकर किसी पड़ोसी ने उसके मामा के लड़के सरफू व सरताज को फोन किया, जो मौके पर पहुंचे। ससुराल पक्ष ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंची और फरजीना को छुड़ाया गया।
पीड़िता का कहना है कि ईद की रात और तबीयत खराब होने के कारण वह मेडिकल रिपोर्ट (MLR) और शिकायत देरी से दे पाई। पुलिस ने उसकी शिकायत पर साहिब पुत्र हन्नी, हल्ली पुत्र नामालूम, आसिफ पुत्र हल्ली, अखलीमा पुत्री हल्ली और अप्सा पत्नी अज़ूल के खिलाफ भारतीय न्यायतंत्र संहिता (BNS) की धाराओं 115, 85, 316(2), 351(3), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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