*नए वोट बनवाने के लिए स्पेशल कैंपेन 25 व 26 नवंबर को- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा*
*-अधिकारियों को दिए त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश*
यूनुस अलवी मेवात:
नूंह, 22 नवंबर- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार जिला के सभी मतदान केंद्रों पर आगामी 25 व 26 नवंबर को स्पेशल कैंपेन चलाकर नए वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर-6, डबल नाम दर्ज होने या मृत्यु हो चुके लोगों के मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म नंबर-7 व मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता आदि ठीक करवाने के लिए फार्म नंबर-8 भरे जाएंगे। अत: जिलावासी इन तिथियों पर प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से जरूर संपर्क करें तथा सभी पात्र व्यक्ति अपने वोट अवश्य बनवाएं।
उपायुक्त बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल की वीडियो कांफ्रेंस उपरांत संबंधित अधिकारियों को त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने, नये वोट बनवाने व स्वीप एक्टिवीटी को प्रभावी ढंग से चलाने आदि के संबंध आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ सुनिश्चित करें कि वे स्पेशल कैंपेन की तिथियों आगामी 25 व 26 नवंबर को अपने बूथों पर अवश्य उपस्थित रहे तथा लोगों के वोट बनवाने के लिए फार्म भरवाएं।
*स्पेशल कैंपेन की तिथियों में अनुपस्थित मिलने पर बीएलओ की शिकायत करें वोटर हेल्प लाइन नंबर 0172-1950 पर*
उपायुक्त ने कहा कि सभी बीएलओ स्पेशल कैंपेन की तिथि 25 व 26 नवंबर को अपने बूथों पर उपस्थित रहे। स्पेशल कैंपेन की तिथियों में सभी बूथों की चेकिंग की जाएगी, जिसके लिए नोडल अधिकारी, सुपरवाइजर, पंजीयन अधिकारियों व सहायक पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 25 व 26 नवंबर को सभी बूथों की चेकिंग कर बीएलओ की उपस्थिति चेक की जाए, अगर इन तिथियों में बूथ पर जो बीएलओ नहीं मिलता है तो वोटर हेल्प लाइन नंबर 0172-1950 पर उसकी शिकायत दर्ज करवाई जाए।
*नए वोट के लिए भरें फार्म नंबर-6*
उन्होंने बताया कि नए वोट के लिए फार्म नंबर-6 में आवेदन करना होगा। एनआरआई मतदाता वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6ए, आधार से वोट कार्ड को लिंक करने के लिए फार्म 6बी, किसी मृतक मतदाता अथवा स्थाई तौर पर स्थानांतरित मतदाता द्वारा वोट कटवाने हेतु फार्म नंबर 7 तथा मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार की शुद्धि हेतु फार्म नंबर 8 भरवाए जाएं। उन्होंने कहा कि मृतक मतदाता के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह संबंधित सरपंच, नंबरदार, पंचायत सदस्य आदि की तस्दीक से भी फार्म 7 का प्रोसेस पूरा किया जा सकता है।
*एनवीएसपी पोर्टल पर भी बनवा सकते हैं वोट*
उपायुक्त ने कहा कि लोगों को एनवीएसपी पोर्टल के बारे में भी जागरूक करने के निर्देश दिए ताकि लोग पोर्टल के माध्यम से भी अपने वोट बनवा सकें। वोट बनवाने के लिए वोटर्सडाटईआईसीडॉटजीओवीडॉटइन या वोटर हेल्पलाइन एप पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से आह्वान किया कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाएं, मतदाता मजबूत लोकतंत्र का आधार होते हैं।
*नए मततदाताओं को दिए जाएंगे आकर्षक इनाम*
उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची से नामों का ड्रा निकाला जाएगा। ड्रा में आने वाले नए मतदाताओं को आकर्षक इनाम जैसे लैपटॉप, स्मार्ट फोन, टी-शर्ट इत्यादि दिए जाएंगे। अत: 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा 25 व 26 नवंबर को अपना वोट अवश्यत बनवाएं तथा आकर्षक इनाम पाएं।
फोटो सहित
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