तावडू में ग्राम पंचायत चीला में सर्वसम्मति से फिर्दोस को सरपंच चुना गया।
नसीम खान
तावडू
उप मंडल की ग्राम पंचायत चीला की महिला सरपंच को फर्जी दस्तावेज को लेकर पद मुक्त किए जाने के बाद अब उनके स्थान पर बहुमत वाले पंच को सरपंच के पद पर नियुक्त किया गया है। जिसको लेकर बैठक में सभी पंचों द्वारा सर्वसम्मति से फिर्दोस को सरपंच चुना गया।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत चीला निसवा को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(3)बी के तहत ग्राम पंचायत जिला के सरपंच पर नियुक्त किया गया था। उपायुक्त के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध निसवा द्वारा आयुक्त फरीदाबाद की अदालत में अपील दायर की थी जिसमें 8 नवंबर को फैसला सुनाते हुए जिला उपायुक्त नूहं ने पारित आदेशों को बहाल रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। ग्राम पंचायत चीला का चार्ज व समस्त रिकार्ड बहुमत वाले पंच को सौपने व निसवा के विरूद्ध फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लडने, चुनाव के दौरान गलत हल्फनामा देेने, उसके पति व पिता द्वारा उसके इस कार्य में सहयोग करने के चलते उसे पद मुक्त कर दिया।
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