दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा और लगाया 21 हजार का जुर्माना
• जुर्माना ने भरने पर 8 महा की काटनी होगी अतिरिक्त सजा
यूनुस अलवी
नूंह,
नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की अदालत ने एक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा और 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वही जुर्माना न भरने पर आरोपी को 08 महीने कि अतिरिक्त कारावास की सजा काटने के भी आदेश दिए हैं।
जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि
कि नूंह पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी पर फिरोजपुर झिरका थाना के अन्तर्गत एक गांव की पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रघुबीर निवासी फिरोजपुर झिरका जिला नूंह को माननीय नरेन्द्र पाल स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो नूंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 376(एबी), 323 धाराओं के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 08 महिने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी ।
उन्होंने बताया कि जिला नूंह के थाना फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत एक गांव में वर्ष 2019 में एक पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के मामलें में पीडिता के परिजन ने थाना फिरोजपुर झिरका में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा पीडिता के साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म करने के आरोप थे । इस संबंध में जिला नूंह पुलिस ने अविलम्ब अभियोग संबन्धित धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था। मामलें की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई । सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामलें को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती ।
नूंह पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी को उक्त मामलें में उपरोक्त सजा के आदेश पारित किए ।
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