लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाए- जिलाधीश
-चुनाव प्रचार के लिए बिना अनुमति व अधिक आवाज के साथ लाउडस्पीकर आदि का इस्तेमाल न हो
-संबंधित आरओ, एआरओ से लें अनुमति, पुलिस को भी दें सूचना
-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत पारित किए आदेश
यूनुस अलवी,
नूंह,
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए हैं कि सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, उनके कार्यकर्ताओं व समर्थकों को हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर आदि का उपयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही होगी। लाउडस्पीकर चाहे किसी वाहन पर लगे हों या स्थिर स्थिति में हों या फिर चुनाव प्रचार के उद्देश्य से आयोजित सार्वजनिक बैठक, जुलूस में लगे हों। इन आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में निर्धारित समय के बाद अगर चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर का उपयोग पाया जाता है तो ऐसे में लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर सहित सभी उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि तय मानकों से अधिक आवाज में तथा अंधाधुंघ लाउडस्पीकर का उपयोग न किया जाए, क्योंकि इससे बीमार लोगों को परेशानी हो सकती है तथा अधिक आवाज से लोगों के मस्तिष्क की गतिविधियां बाधित हो सकती हैं और आम जनता की शांति व उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, विशेष रूप से छात्र समुदाय को भी इससे परेशानियां हो सकती हैं। चुनाव अवधि के दौरान चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर महत्वपूर्ण साधनों में से एक हैं। लेकिन विषम समय, विषम स्थानों पर बहुत तेज आवाज में लाउडस्पीकर के अंधाधुंध उपयोग को नियंत्रित करने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं, इसलिए कम आवाज में और निर्धारित समय में ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या कोई भी अन्य व्यक्ति जो ट्रक, टेंपो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सहित वाहनों पर अगर लाउडस्पीकर का उपयोग करता है, तो उन वाहनों का पंजीकरण, लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति साथ रखनी होगी। कोई भी वाहन जिस पर लिखित परमिट के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लाउडस्पीकर सहित सभी उपकरणों के साथ वाहन को तुरंत जब्त किया जा सकता है। डीजे या किसी अन्य ध्वनि प्रवर्धन प्रणाली का उपयोग केवल संबंधित आरओ, एसडीएम व एआरओ से अनुमति लेकर ही किया जा सकता है।
जिलाधीश ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व अन्य कोई व्यक्ति जो किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए चलती गाड़ी या किसी निश्चित स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग करते हैं, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और इसकी पूर्व में सूचना देनी होगी। स्थानीय पुलिस अधिकारी को भी लिखित रूप में लाउडस्पीकरों का उपयोग करने से पहले उनके द्वारा प्राप्त परमिट का पूरा विवरण देना होगा। संंबंधित रिटर्निंग अधिकारी व पुलिस अधिकारियों के पास मोबाइल लाउडस्पीकर की स्थिति में वाहनों के पंजीकरण का विवरण पहले ही दर्ज करवाना होगा। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या किसी अन्य तरीके से लगाए गए लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन या अनुपालन न करने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जाएगा और बीएनएस की धारा 223 और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के कार्यान्वयन में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी की ओर से अगर लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए कड़ी कार्रवा
ई की जाएगी।
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