फसलों में नुकसान की भरपाई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कारगर: डीसी
– जिला के किसान 31 जुलाई तक अवश्य कराएं फसलों का बीमा
नूह
02 जुलाई
डीसी अजय कुमार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को जिलेभर के सभी खंडों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई से अधिक से अधिक किसानों को जोडऩे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर गांवों में विशेष अभियान चलाकर किसानों को जागरूक करते हुए योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों की बुवाई के बीच सरकार की तरफ से यह पहल की गई है। सरकार की सोच है कि किसान इस योजना का लाभ लेकर अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचा सकें।
उपायुक्त ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी जाती है। अगर उनकी फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचता है तो किसानों को दावे के रूप में राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य उन्हें कर्ज के बोझ से बचाना है। ऐसे में प्रत्येक किसान इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बीमित फसल को सुरक्षित बनाए। उन्होंने स्पष्ठ किया कि बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
डीसी अजय कुमार बताया कि खरीफ मौसम में कपास, मक्का, धान, बाजरा व मूंग फसलों को प्रमुख फसल माना गया है। बीमित जोखिम में स्थानीय आपदा तथा फसल बुवाई से कटाई बाद नुकसान को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, भूमि व फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज शामिल है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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