हरियाणा पंचायत चुनाव की बड़ी अपडेट, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अगली तारीख कौनसी लगी देखे रिपॉर्ट।
ख़बरहक़
न्यू दिल्ली, 11 अगस्त 2022
*सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई। आज हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल नही किया। जवाब देने के लिए सरकार ने एक सप्ताह का समय मांगा है।
एडवोकेट दीप करण दलाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच कर रही सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के स्टेस्ट पर 15 सितम्बर 2022 की अगली तारीख दर्शाई गई है। वही इस बारे में याचिका कर्ता दीप करण दलाल का कहना है उनको उम्मीद है कि अदालत इतनी लंबी तारीख नही देखी बल्कि अगस्त कर आखरी या सितम्बर के पहले सप्ताह की सुनवाई की तारीख तय करेगी।
दीप करण दलाल का कहना है कि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण खत्म करने की नियत से 10 फीसदी का जो कानून पास किया है वह गलत है क्योंकि इस कानून के तहत अधिकतर गांव की पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा उन्होंने कहा जो कानून 2020 से पहले का है उसी के तहत ही चुनाव कराए जाएं। 2020 से पहले के पंचायत कानून के तहत दिए गए दलित समाज अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायतों में आरक्षण मिलने का फायदा मिलना चाहिए जबकि सरकार दलितों को आरक्षण देना ही नहीं चाह रही है।
भले ही हरियाणा सरकार ने हरियाणा में पंचायत चुनाव करने की तैयारियां पूरी कर ली हो लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा जवाब दाखिल ना करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगली अगली सुनवाई 15 सितम्बर की तारीख तय करने से पंचायत चुनाव लटकने के आसार बन गए है।
गौरतलब है कि हरियाणा पंचायतों का 23 फरवरी 2021 को कार्यकाल समाप्त हो गया था। हरियाणा सरकार को उससे पहले पंचायतों के चुनाव कराने चाहिए थे लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा पंचायतों में पिछड़ी जाति वर्ग को 8 फीसदी आरक्षण देने और जिन गांव में 10 फ़ीसदी दलित समाज के लोग होंगे उन्हीं में पंचायतों को आरक्षण देने जैसे कई बदलाव किए थे जिसको लेकर लोग अदालतों में चले गए जिसकी वजह से चुनाव अभी तक लटके हुए हैं। अब यह तो समय ही बताएगा कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फैसला आने के बाद ही चुनाव की घोषणा करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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