31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को ब्याज में मिलेगी सौ प्रतिशत छूट: अतिरिक्त उपायुक्त रेनू सोगन
Younus Alvi
नूंह, 27 दिसंबर :
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 दिसंबर, 2022 तक जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में सौ प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत बड़े वर्ग को राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त रेनू सोगन ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर तक जमा करवाने वालों को ब्याज में सौ प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से नगर परिषद को प्राप्त होने वाली राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाती है। सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को सुनहरा अवसर प्रदान किया है। एडीसी ने शहर में प्रॉपर्टी से जुड़े बकायेदारों से आह्वान किया कि जिन लोगों की तरफ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर परिषद के खजाने में विकास कार्यो के लिए पैसा प्राप्त हो सके। हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में सौ प्रतिशत छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके।
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