डी सी ने रईया गांव की सरपंच श्रीमति चंद्र को किया पदमुक्त
— जांच में नियमानुसार सरपंच पद के अयोग्य पाए जाने पर डी सी ने किए आदेश जारी
— बहुमत रखने वाले पंच को सरपंच का पदभार सौंपने के आदेश
यूनुस अलवी
झज्जर, 10 फरवरी।
डी सी कैप्टन शक्ति सिंह ने शुक्रवार को खंड झज्जर के अंतर्गत रईया गांव की सरपंच श्रीमति चंद्र को तत्काल प्रभाव से सरपंच के पद से हटा दिया है। डी सी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि शिकायत के आधार पर की गई जांच में सरपंच श्रीमति चंद नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता पूरी नही कर रही है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्र के साथ जो जानकारी व दस्तावेज दिए गए हैं ,उन सभी जानकारी व दस्तावेजों की जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है।
डी सी ने कहा कि जांच पड़ताल में सरपंच पद के अयोग्य पाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा 18 नवंबर 2022 को जारी पत्र के अनुसार जारी निर्देशों की अनुपालना तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (3) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती चंद्र सरपंच ग्राम पंचायत रईया खंड झज्जर, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 (3) (बी)के तहत सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं।
डी सी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (6) में दिए गए प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के दस्तावेज, राशियां,या कोई अन्य चल-अचल संपति जो उसके कब्जे में है या नियंत्रण में है उन सभी को पंचायत मेंं बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू हो गए हैं।
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