पंचायतीराज संस्थाओं के प्रत्याशी 28 फरवरी तक करवाएं चुनावी खर्च का ब्यौरा: जिला निर्वाचन अधिकारी
यूनूस अलवी
झज्जर, 11 फरवरी।
डी सी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायतीराज कैप्टन शक्ति सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन नागरिकों ने पंचाचतीराज संस्थाओं का चुनाव लड़ा था। उन सभी को 28 फरवरी तक अपना चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि तक चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा न करने पर निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा आगामी तीन वर्षो तक चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
इस संदर्भ में डी सी कैप्टन शक्ति सिंह ने एडीसी एवं सीईओ जिप को निर्देश दिए हैं कि जिला परिषद के ऐसे अभ्यर्थियों , जिन्होंने अभी तक चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया उनको नोटिस जारी किए जाएं। वहींं संबंधित बीडीपीओ को ऐसे पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के अभ्यर्थी जिन्होंने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहींं करवाया है उनको नोटिस जारी करने को कहा है। डी सी ने कहा कि 28 फरवरी तक सभी अभ्यर्थियों के चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा जमा होना चाहिए ताकि निर्वाचन आयोग हरियाणा को भेजा जा सके।
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