ग्राम पंचायत भांगो के सरपंच एवं सदस्य वार्ड नंबर 17 जिला परिषद की सदस्यता को अयोग्य ठहराना लगभग तय।
ख़बर हक
चंडीगढ़:
हरियाणा सरकार ने अपना शपथ पत्र दाख़िल करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि झारखंड ओपन स्कूल बोर्ड एक फ़र्जी एवं निराधार संस्था है जिसके चलते सरपंच ग्राम पंचायत भांगो खंड तावडू एवं सदस्य वार्ड नंबर 17 जिला परिषद को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है,
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में यह शपथ पत्र तब आया जब अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि क्यों ना उपायुक्त एवं निदेशकपंचायत विभाग हरियाणा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए इसके चलते हुए हरियाणा सरकार ने इस मामले में अपना स्पष्ट एवं जाँच को पूरा करते हुए झारखंड ओपन स्कूल को एक फ़र्जी संस्था एवं बोर्ड मानते हुए अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इस प्रक्रिया के बाद सरपंच एवं सदस्य वार्ड नंबर 17 और ज़िला परिषद की जगह ख़ाली हो जाएगी और सरकार तुरंत चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, हरियाणा राज्य में पंचायत चुनाव के बाद कुछ पद रिक्त हो गए थे उनको भी चुनाव आयोग अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेगा एवं चुनाव संबंधित तिथियां निर्धारित करेगा
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