– कर्फ्यू में 6 अगस्त रविवार को भी दी जा रही है ढील
– प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग कर सकते हैं जरूरी सामान की खरीदारी- जिलाधीश
यूनुस अलवी मेवात:
जिलाधीश धीरेंद्र खडगटा ने आज जिला नूंह में धारा 144 के तहत 6 अगस्त के लिए सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक कर्फ्यू में तीन घंटे की ढील देने के आदेश पारित किए हैं। जिला में शांति व अमन चैन बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया हुआ है।
जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू में 6 अगस्त को सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे (केवल 3.00 घंटे) तक जनता की आवाजाही के लिए ढील दी है। इस दौरान नागरिक जरूरी सामान आदि खरीद सकते हैं।
इस समय अवधि के बाद कर्फ्यू लागू रहेगा तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाला नागरिक अगर दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और लागू अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में पुलिस अधीक्षक नूंह को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा है। किसी भी व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता की सूरत में उनके द्वारा या संबंधित एसडीएम द्वारा जारी किए गए कर्फ्यू पास से कुछ घंटे के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है।
No Comment.