परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 लागू
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने पारित किए आदेश
Younus Alvi Mewat
नूंह, 22 अक्टूबर- जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक व वरिष्ठï माध्यम कक्षाओं की 19 अक्टूबर से 8 नंबवर तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करवाने के उद्देश्य से आपरिधक प्रक्रिया सङ्क्षहता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश कर परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीन संचालित करने व लोगों के फ्री मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया है। ड्ïयूटी पर नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश ने इन आदेशों में स्पष्टï किया है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए हिंदू वरिष्ठï माध्यामिक विद्यालय, राजकीय कन्या वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय, हरमन विद्यालय, खेड़ला स्थित राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय, मारिया मंजिल स्कूल तावडू़ रोड, प्रभात सी.सै. स्कूल छछैड़ा व आर.के इंटरनेशनल स्कूल सलंबा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन स्कूलों 200 मीटर की परिधि में कोई भी आवागमन नहीं होगा व फोटोस्टेट की मशीनें बंद रखनी होंगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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