*गरीब कन्याओं के लिए कारगर है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना– उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा*
–जिला नूंह में 321 लाभपात्रों को मिला है एक करोड़ 57 लाख 91 हजार रुपए का लाभ
Younus Alvi Mewat
नूंह, 7 नवंबर- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसुचित जाति व विधवाओं की कन्याओं के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन कन्याओं की मदद करेगी, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिला नूंह में इस वित्त वर्ष में अब तक 321 लाभपात्रों को एक करोड़ 57 लाख 91 हजार रुपए का लाभ दिया जा चुका है।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थी लड़कियों को उनकी शादी पर 41 हजार रुपए से 71 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा परिवार पहचान-पत्र के अनुसार उसकी आय 1.80 लाख रुपए से आय कम होनी चाहिए। पीपीपी में उसका बैंक खाता व जाति वेरीफाई हो। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की शादी का पंजीकरण होना चाहिए। यदि वधू के परिवार की आय 1.80 लाख रुपये से कम या बराबर है या फिर वर या वधू में से कोई एक दिव्यांग है व परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम या बराबर है तो उसे शगुन के रूप में 41 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा यदि वर या वधू दोनों दिव्यांग हैं व उनके परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम या बराबर है, तो उसे 51 हजार रुपये शगुन राशि मिलेगी।
उन्होंने बताया कि यदि विधवाओं व निराश्रित महिलाओं की बेटियां या फिर अनाथ लड़की, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तो उसे शगुन राशि के रूप में 51 हजार रुपये मिलेंगे। उन्होंने बताया कि यदि प्रार्थी एससी, डीएनटी, टपरीवास जाति से हैं और उनके परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है तो उसे शगुन राशि के रूप में 71 हजार रुपये मिलेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए सीएससी सेंटर या फिर सरल केंद्र के माध्यम से शादी का पंजीकरण सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
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