• सेशन कोर्ट के 124-A चार्ज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में याचिका,
• कोर्ट ने सरकार से माँगा जवाब
• पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर मेवात की पिनगवां पुलिस ने धारा 124ए के तहत दर्ज किया था मामला
यूनुस अलवी
नूंह, मेवात
नूंह जिला के पिनगवां थाना पुलिस द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को धारा 124ए के तहत दर्ज मुकदमा में सेशन कोर्ट नूंह द्वारा 124-A चार्ज का चार्ज लगाए जाने के ख़िलाफ़ पंजाब एवम हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।
याचीका करता के वकील राजीव गोदारा व तालीम हुसैन नीमका ने सेशन कोर्ट नूंह के ऑर्डर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पेटिशन दाख़िला करते हुये सेशन कोर्ट के द्वारा 124-A के तहत किए गये चार्ज को चैलेंज किया है।
याचिकाकर्ता पर इल्ज़ाम है उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाये थे, वीडियो वायरल होने पर गांव सुल्तानपुर पुनहाना उर्फ काटपुरी निवासी याचिकाकर्ता सद्दाम पर ज़ेरे धारा 153-A, 124-A और 504 के तहत 26 अक्तूबर 2021 को पिनगांव थाने में मुक़दमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने उपरोक्त धाराओं में आरोपी सद्दाम के ख़िलाफ़ चार्ज शीट दाखिल की थी जिस पर संज्ञान लेते हुये सेशन कोर्ट ने 124-A के तहत याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ दिनांक 18 अक्तूबर 2023 को चार्ज फ्रेम किये थे।
याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट द्वारा फ्रेम किये गये चार्ज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सेशन कोर्ट द्वारा फ्रेम किये गए चार्ज को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता के एडवोकेट राजीव गोदारा और तालीम हुसैन ने बताया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11 मई 2022 के ऑर्डर के अनुसार 124-A के तहत किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगायी हुए है। याचिकाकर्ता के वकील ने केदारनाथ जजमेंट का भी हवाला दिया जिसके तहत अगर स्लोगन से हिंसा नहीं है तो देशद्रोह की कार्वाही नहीं बनती।
याचिकाकर्ता की याचिका पर बुधवार को माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है और मामले को अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2024 तयकी गई है।
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