बहुचर्चित आसिफ मर्डर केस के 5 आरोपियों की ज़मानत पर हाई कोर्ट ने सुनने से किया इंकार
फोटो फाइल मृतक आसिफ खान
यूनुस अलवी
नूंह,
नूंह जिला के गांव खेड़ा खलीलपुर के बहुचर्चित आसिफ मर्डर मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज 5 आरोपियों की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है। मंगलवार को अदालत को पीड़ित पक्ष द्वारा बताया गया कि इस केस में अब कुछ ही चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज होना शेष है जिसके लिए ज़िला सेशन कोर्ट में अगली तिथि 15 फरवरी 2024 निश्चित हुई है। इसलिए हाई कोर्ट ने आज सुनवाई स्थगित कर दी। हाई कोर्ट में पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता सरफ़राज़ हुसैन उपस्थित हुए थे।
गौरतलब है कि आसिफ हत्या कांड में रोज़का थाना पुलिस ने आरोपी पटवारी, अंडवानी, भीम, रिषि, सोनु, कोंटा, अनुप पुत्र महेन्द्र 8. बल्ला, नथ्थू, महेन्द्र, कुलदीप निवासी खेडा खलीलपुर व राजू खेडली दोसा, काला पुत्र राजन उदाका, संदीप उदाका व अन्य 15-20 आदामी निवासी लाखुबास व नन्गली सोहना के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
मिर्तक आसिफ के पिता जाकिर पुत्र चाव सिंह निवासी ग्राम खेडा खलीलपुर तह० व जिला नूंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 16 मई 2021 को शाम के समय मेरा बेटा आसिफ व मेरा भतीजा राशिद पुत्र मौ० हनीफ दवाई लेने के लिऐ सोहना मेडिकल स्टोर पर गऐ थे। जब वे दवाई लेकर आ रहे थे तो वासिफ पुत्र मौ० नबी मिल गया जिसको भी उन्होने अपनी गाड़ी में बिठा लिया । जब मेरा बेटा आटा गांव फलाई फैक्टरी के पास पहुंचे तो दो दर्जन से अधिक आरोपी अपनी तीन चार कार व मोटरसाईकिल पर आऐ तथा आते ही कार मे टक्कर मारी और कार को घेर लिया तथा आरोपियों ने मेरे बेटे को बुरी तरह मारा पीटा व उसको अपनी कार मे जबरदस्ती अपहरण करके ले गए। आरोपियों ने राशिद व वासिफ को भी चोटे मारी, आरोपी हथियारो से लेश थे जिन पर बन्दूक, कट्टा व फरसा लाठी थी। आरोपियों ने आसिफ के मौके पर ही हाथ पैर तोङ दिये थे और अपहरण करके ले गये थे । जब हमने तलाश किया तो मेरे बेटे आसिफ की शव बन्द कलौनी नंगली सोहना मि
ली।
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