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रोड शो व रैली के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवार को लेनी होगी परमिशन- जिला निर्वाचन अधिकारी 

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रोड शो व रैली के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवार को लेनी होगी परमिशन- जिला निर्वाचन अधिकारी 
– रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे लाउडस्पीकर
यूनुस अलवी, 
नूंह,
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खडग़टा ने कहा कि कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों व आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना करनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाए जाएंगे।
उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी परमिशन ऑनलाइन सुविधा एप के माध्यम से दी जाएंगी, जिसके लिए राजनैतिक दलों को इस एप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांगजन व 85 साल के वृद्धजनों के वोट घर से ही डलवाने के लिए पोस्टल बैलेट पेपर हेतु फॉर्म-12डी भरवाए जाएंगे, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे मतदाताओं को फार्म 12डी भरने हेतु प्रेरित करें।
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी जरूरी है। रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा, वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लाउड स्पीकर का उपयोग संंबंधित क्षेत्र के एआरओ की अनुमति से ही किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हैलीकॉप्टर व ड्रोन के उपयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों के किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित टिप्पणी नहीं करनी है। राजनैतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे। जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब- किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा। इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व नगराधीश अशोक कुमार उपस्थित थे।
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