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ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने पर 410 भारी वाहनो का किया चालान

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ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने पर 410 भारी वाहनो का किया चालान
यूनुस अलवी,
नूंह,
ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने पर नूंह पुलिस ने जिले में 410 भारी वाहनो का चालान किया है।
  जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक यातायात एंव हाईवे हरियाणा, करनाल के आदेश अनुसार जिला नूंह पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले 410 भारी वाहनो के चालान किए । पुलिस अधीक्षक नूंह ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे ।
 पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना दृढ़ता से करवाई जाए । मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर भारी वाहनों के चालान किए गए । पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रबन्धक थाना को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।
 पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों को सन्देश देते हुये कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके ।
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