*महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर है मातृशक्ति उद्यमिता योजना- उपायुक्त*
यूनुस अलवी
नूंह, 20 जुलाई– हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओ को सशक्त, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाता है, जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। इसके साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसने पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। महिला हरियाणा की स्थाई निवासी हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा इससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय, हरियाणा महिला विकास निगम से संपर्क किया जा सकता है।
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