एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हरियाणा ने 21 जुलाई शाम 6:00 बजे से 22 जुलाई शाम 6:00 बजे तक इंटरनेट सेवाएं की बंद।
खबर हक
चंडीगढ़, 21 जुलाई
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हरियाणा सरकार गृह विभाग
सं. 2/1/2024-1एच (सी)
दिनांक 21.07.2024 चंडीगढ़ दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2) तथा दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2(1) के अंतर्गत आदेश
1. जबकि, एडीजीपी/सीआईडी, हरियाणा तथा उपायुक्त, नूह द्वारा क्रमशः दिनांक 21.07.2024 तथा 20.07.2024 को मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जिला नूह में तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है।
2. और चूंकि, भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण जिला नूंह में सार्वजनिक उपयोगिताओं में बाधा, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है, जो मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया/संदेश सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित/प्रसारित की जा रही है/प्रसारित की जा सकती है।
3. आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ की सुविधा और लामबंदी के लिए मोबाइल फोन और एसएमएस पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए, जो आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होकर गंभीर जान-माल की हानि और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
4. अब, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2) के आधार पर मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (लोक आपातकाल या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2(1) के साथ पढ़ा जाएगा, 1, गृह सचिव, हरियाणा इसके द्वारा हरियाणा राज्य के जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश देते हैं। हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
5. इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह आदेश सार्वजनिक सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए जारी किया जा रहा है, जिसमें व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू घरों की ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को छूट दी गई है, जिससे राज्य के वाणिज्यिक/वित्तीय हित और व्यक्तियों की बुनियादी घरेलू जरूरतें प्रभावित न हों। 6. यह आदेश हरियाणा राज्य के जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है तथा यह 21.07.2024 (18:00 बजे) से 22.07.2024 (18:00 बजे) तक लागू रहेगा। यह आदेश पहले पैराग्राफ में बताए गए आकस्मिक स्थिति को देखते हुए एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रतिलिपि: – 1. मुख्य सचिव, हरियाणा, अध्यक्ष समीक्षा समिति। 2. एडीजीपी/सीआईडी, हरियाणा को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश को तत्काल लागू करवाने हेतु सचिव सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से। 3. निदेशक जनसंपर्क, हरियाणा – (इस आदेश के प्रचार-प्रसार हेतु) 4. उपायुक्त, नूंह को उनके दिनांक 20.07.2024 के अनुरोध के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. अधीक्षक आईटी सेल, गृह विभाग (इस आदेश को गृह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
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