नूंह अदालत ने गोकसी करने के दो दोषियों को सुनाई 9/9 साल की कैद और 90/90 हजार के जुर्माना की सजा
— नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला
— चार साल पहले फिरोजपुर पुलिस ने 150 किलो बीफ के साथ दो को गिरफ्तार किया था
यूनुस अलवी
नूंह/मेवात।
नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने गो हत्यारों के खिलाफ कड़ा फैंसला सुनाया है। अदालत ने गोकसी करने के दो दोषियों को सुनाई 9/9 साल की कैद और 90/90 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। एक धारा में 5/5 और दूसरी धारा में 4/4 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी यानी दोनों दोषियों को 5/5 साल सजा काटनी होगी। वही दोनों दोषियों को 90/90 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा, जुर्माना ने भरने पर दोषियों को चार चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि नूंह जिला के थाना फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने चार साल पहले 150 किलो बीफ मांस रखने के आरोप में चार आरोपियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मोहम्मद साद और ताहिर को दोषी मानते हुए उनका चालान अदालत में पेश कर दिया था तथा पुलिस ने जांच में दो आरोपियों की बे कसूर पाया था।
उन्होंने बताया कि गुप्त सूत्र ने पुलिस को सूचना दी कि ताहिर निवासी अहमदबास, मौ० साद निवासी पाडला शाहपुरी, रिज्जा व सिरदार निवासी कालाखेडा मिलकर गऊकशी करने का धन्धा करते है। जो हरियाणा नस्ल गाय की हन्जनपुर गांव के ज्वार के खेतों में गऊकसी कर रहे है। पुलिस ने मौके पर तुरन्त दबिस दी तो चार व्यक्ति मिलकर एक गाय को गाडी की लाईट की रोशनी में काटते हुये नजर आये। जो चारों व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर एकदम भागने लगे तो कर्मचारियों ने भागकर चारों व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की। जिनमें से ताहिर और मोहम्मद साद नाम के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 150 किलो गाय मांस व एक की गाय खाल, कुल्हाड़ी व तराजु आदि बरामद हुआ।
सरकारी वकील मोहित तवर ने बताया कि शुक्रवार को जिला सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने दोषी मोहम्मद साद और दोषी ताहिर को एक सेक्शन 5/5 साल और दूसरे सेशन में चार-चार साल की कैद की सजा और 90/90 जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा ने करने पर दोनों दोषियों को चार-चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने दोनों धाराओं को सजा एक साथ चलेंगी।
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