अकलीमपुर नूह पंचायत में मनरेगा घोटाला के 2.03 करोड़ रुपए राशि की होगी रिकवरी, बीडीपीओ ने दिया आदेश।
फोटो 1, फिरोज़ पुर झिरका की तत्कालीन एसडीएम मौके पर जांच करती हुई।
फोटो 2 बीडीपीओ द्वारा रिकवरी के आदेश पत्र
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यूनुस अलवी,
मेवात।
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ग्राम पंचायत अकलीमपुर, ब्लॉक नगीना में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है। शिकायत के आधार पर SDM फिरोजपुर झिरका द्वारा की गई जांच में पाया गया कि पंचायत निधि से बिना किसी कार्य के दो करोड़ 03 लाख 43 हजार 359 रुपए की गड़बड़ी हुई है।
नगीना खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने आरोपियों से दो करो 03 लाख से अधिक राशि 21 फीसदी ब्याज सहित रिकवरी के आदेश दिए हैं। साथ ही सारी राशि अकलीमपुर नूह पंचायत खाते में जमा करने के भी आदेश दिए हैं।
शिकायत और जांच का निष्कर्ष।
गांव अकलीमपुर नूह निवासी समसुद्दीन पुत्र सुभान खां और दीन मोहम्मद पुत्र रहमत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पंचायत निधि से फर्जी बिलों और कागजातों के आधार पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। जिसके बाद फिरोजपुर झिरका का तत्कालीन एसडीएम ने मौके पर जांच की थी। जिसके बाद इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ था।
जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि:
• ग्राम पंचायत अकलीमपुर में 24 विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाई गई।
• इस घोटाले में पूर्व सरपंच जायदा पत्नी समीम और उनके सहयोगी असरुद्दीन पुत्र जुम्मा की संलिप्तता पाई गई।
• फर्जी कागजातों के आधार पर सरकार से पैसा निकाला गया, लेकिन वास्तविक कार्य नहीं हुआ।
बीडीपीओ ने रिकवरी के दिए आदेश।
BDPO नगीना ने 18 मार्च 2025 को आदेश जारी किया है कि ₹2,03,43,359 की राशि 21% ब्याज सहित पंचायत के खाते में जमा कराई जाए। यदि तय समय सीमा में राशि जमा नहीं की जाती, तो पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 53(2) के तहत राजस्व विभाग संपत्ति कुर्क कर वसूली करेगा। वही BDPO कार्यालय इस आदेश के अनुपालन की निगरानी करेगा और यदि तय समय सीमा में राशि जमा नहीं होती, तो राजस्व विभाग से कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया:
गांव के लोगों ने प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की वित्तीय गड़बड़ियों को रोका जा सके। उनका कहना है कि यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है और अन्य पंचायतों के लिए भी चेतावनी का संकेत है।

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