अवैध रूप से ईंट भट्ठा चलाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज।
कृष्ण आर्य,
पुन्हाना,
जिला उपायुक्त की समाधान सभा के दौरान ईट भट्ठा अवैध रूप से चलाने की शिकायत पर दिए जांच के आदेश के बाद जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा भट्ठे की जांच कराई गई। जिसमें खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक पुन्हाना की जांच मेंं भट्ठा अवैध रूप से चलता पाया गया। सहायक खाद्य व पूर्ति अधिकारी फिरोजपुर झिरका की शिकायत पर अवैध रूप से भट्ठा चलाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक भट्ठे का पिछले पांच साल से नवीनीकरण नहीं कराया, पांच साल से अवैध रूप से भट्ठा चलाया जा रहा था।
शिकायत में निरीक्षक खादय़ व पूर्ति अधिकारी ने बताया कि बीतें माह जिला उपायुक्त नूंह के समाधान सभा में एक शिकायत मै. मेवात ब्रिक्स कम्पनी, नीमका बगैर लाईसैंस के अवैध रूप से चलाने की दी गई थी। जिस पर जिला उपायुक्त नूहं और खाद्य व पूर्ति नियंत्रक के दिशानिर्देशन में उक्त भट्ठा पर निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि भट्ठा पूर्ण रूप से चालू था, भट्ठे पर लेबर द्वारा जलाई कार्य किया जा रहा था, भट्ठा दोनो ओंर ईंटो से भरा हुआ था, भट्ठे के साईडों वाले खेतों में ईंट पथाई का कार्य किया जा रहा था, जिसमें लेबर द्वारा एएमके मार्को की ईंट थपाई की जा रही थी। भट्ठे पर मिले मालिक जुल्कर नैन से भट्ठा संबंधित मांगे गये तो वह कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया।
जांच अधिकारी ने बताया कि कार्यालय रिकॉर्ड में मेवात ब्रिक्स कम्पनी नीमका, लाईसैंस न. एमडब्लयूटी/बीके/176 जुल्कर नैन पुत्र मन्नान निवासी नीमका व महावीर सिंह पुत्र हरि सिंह गांव मालव खुर्द, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ को जारी किया हुआ था। उक्त भट्ठा का लाईसैंस 31 मार्च 2019 तक वैध था, उसके उपरांत भट्ठा मालिक द्वारा ईंठ भट्ठा लाईसैंस नवीनीकरण नहीं कराया गया था, जिसके कारण उसका लाईसैंस रद्द कर दिया गया था।
निरीक्षक की जांच उपरांत सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सहायक खाद्य व पूर्ति अधिकारी की शिकायत पर जुल्कर नैन व महावीर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस पर जल्द हीं कार्यवाहीं अमल में लाई जाएगी।
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