अवैध कॉलोनी काटने के आरोप में डीटीपी ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला
ख़बरहक़,
मेवात, 12 मई 2022
पुन्हाना नगरपालिका क्षेत्र के बादसदल्ला गांव के जमीन में बिना की अनुमति के कॉलोनी काटने के आरोप में जिला योजनाकार वेद प्रकाष की षिकायत पर पुन्हाना पुलिस ने फकरुद्दीन पुत्र नबी खान, सत्तार पुत्र नूरा, शकील, मोहम्मद रकीब पुत्र फज्जर, रसीदन पत्नी फज्जर, इसराइल दींनदार
पुत्र कंवर सिंह, निवासी ग्राम-बासदल्ला, तहसील-पुन्हाना, जिला नूंह के खिलाफ हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र का विनियमन अधिनियम 1975 (इसके बाद 1975 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) नियमों का उलंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
पुन्हाना थाना प्रभारी का कहना है कि बासदल्ला में विभाग के बिना अनुमति के अवैध कॉलानी काटने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डीटीपी द्वारा दी गई षिकायत में आरोप लया कि आरोपियों ने 21 कनाल 13 मरला भूमि पर अवैध कालोनी काटने के लिए मिट्टी की सड़कें और
साइट पर सड़कों का सीमांकन कर दिया गया है और इसलिए यह हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र का विनियमन अधिनियम का उल्लंघन है। जिस जमीन में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है वह सभी भूमि के स्वामी हैं। उन्होने कहा कि अगर कॉलोनी काटनी है तो मालिक को अधिनियम संख्या 3 की धारा 3 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
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