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ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैंसला, नमाज अदा करते रहेंगे मुस्लिम ख़बरहक़

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ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैंसला, नमाज अदा करते रहेंगे मुस्लिम

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मई 18 दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को आदेश दिया है कि मस्जिद परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है उस जगह को संरक्षित रखा जाएगा इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के वहाँ नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। हांलाकि निचली अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई गई है।
मुस्लिम पक्ष की ओर से यह मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रखी जाए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा वाराणसी कोर्ट के फैंसले पर हुए विवाद पर निराकरण करते हुए ये आदेश दिया जाता है कि 16 माई का आदेश केवल किसी हद तक प्रभावित रहेगा कि वाराणसी के जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर जिस जगह पर शिवलिंग पाया गया है वहां किसी के कदम पड़े तो उससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुसलमान वहां पर वजूद ही कर सकेंगे क्योंकि यह उनकी धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने अदालत से वजू की प्रक्रिया को संरक्षित करने की मांग की तो अदालत ने मौखिक रूप से कहा क्या वजूद धार्मिक क्रिया नहीं है हम इसे भी संरक्षित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके विरोध के बाद कोर्ट ने वाराणसी के सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया इसी बीच बनारस की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटा दिया है एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की निष्पक्षता को लेकर अंजुमन इंतजामियां मसाजिद के वकील पहले भी सवाल उठा चुके हैं। उन्हें हटाने को लेकर पहले भी याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह को सर्वेक्षण की रिपोर्ट देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है 12 मई को वाराणसी कोर्ट के निर्देश के बाद बीते शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की शुरुआत की थी जिसके लगातार तीन दिनों तक मस्जिद में सर्वे हुआ। इसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट में देनी है जिसके लिए अभी इंतजाम कर रहा होगा। सोमवार को सर्वे के तीसरे और अंतिम दिन कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए उस जगह को सील करने को कहा था जहां सर्वे टीम को कथित तौर पर शिवलिंग मिला था ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाले संगठन अंजुमन इंटजामिया मसाजिद का कहना है कि जिस वे शिवलिंग कहते है दरअसल वह वजू खाने के बीच में लगा एक फव्वारा है जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा होता है उसका आकार शिवलिंग जैसा होता है। उस फव्वारे को ये शिवलिंग कहते है जिस पर ये सारा बवाल खड़ा किया है।

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Author: Khabarhaq

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