बड़ी खबर–हरियाणा पंचायत चुनाव की तैयारी करने वाले जरा ठहरो, अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में फंसा मामला
-हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, फिर लटक सकते है चुनाव
– 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
ख़बरहक़
न्यू दिल्ली
हरियाणा के पंचायत चुनाव एक बार फिर टल सकते हैं। एक याचिका कर्ता ने अनुसूचित जाति व जनजाति में 10 फीसदी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निश्चित की है
हरियाणा सरकार को अधिवक्ता दीपकरन दलाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय बेंच ने दिया नोटिस नोटिस जारी किया। जिस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी।
अधिवक्ता दीपकरन दलाल द्वारा दायर याचिका में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सरकार ने कहा था कि जिस पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 10 % से कम है वहां सरपंच पद को इन जातियों के लिए आरक्षित नही किया जा सकता। माननीय कोर्ट ने दीपकरन दलाल की याचिका पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया जिस पर अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त को करने की तारीख रख दी है।
इस पर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अब पंचायत चुनावों मे ओर देरी हो सकती है ।
एडवोकेट दीपकरन दलाल कांग्रेस नेता और पलवल से पूर्व विधायक करण दलाल के बेटे हैं। पहले हरियाणा में पंचायत चुनाव 16 से 18 सितंबर में होंने की संभावना जताई जा रही थी। राज्य सरकार ने पंच-सरपंचों और पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक की डेडलाइन जारी की है। इस अंतराल के भीतर चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है।
अब देखना ये होगा कि चुनाव 30 सितम्बर से पहले होंगे या फिर चुनाव आगे भी तक और खिसक सकते है। ये तो 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पायेगा।
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