फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट से बने पंच, सरपंच होंगे बर्खास्त-चुनाव आयुक्त
– FIR भी होगी, चुने सरपंचों में मचा हड़कंप
– 18 जिलों के DC को आदेश,
खबरहक़
चंडीगढ़, 18 नवंबर
हरियाणा चुनाव आयोग ने अचानक राज्य में चुने गए पंच-सरंपचों से सर्टिफिकेट की जांच के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने 18 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी कर कहा है कि इनमें से कई पंचों और सरपंचों की डिग्री फेक या बोगस होने की शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच की जाए। जांच भी किसी आईएएस या एचसीएच अफसर से कराई जाए। जांच की समय सीमा भी तय हो। अगर किसी पंच-सरपंच की डिग्री फर्जी निकलती है तो उसे सस्पेंड कर बर्खास्त किया जाए। इसके लिए आयोग ने डिप्टी कमिश्नरों को हरियाणा पंचायत एक्ट 1994 के सेक्शन 51 के सब सेक्शन (3) के क्लाउज बी के तहत कार्रवाई को कहा है। आयोग के इस आदेश से नए चुने पंच-सरंपचों और उनके समर्थकों में खलबली मची हुई है। आयोग ने फर्जी डिग्री से बने पंच सरपंचों के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए है।
इन जिलों में डिग्रियों की जांच के आदेश
जिन 18 जिलों के पंच-सरपंच की डिग्रियों की जांच के आदेश दिए गए हैं, उनमें उनमें भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिले शामिल हैं। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी DC को निर्देश दिये हैं कि ऐसे मामलों पर की गई कार्रवाई से राज्य चुनाव आयोग को भी अवगत कराएं। जिस किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वह सीधे अपने ज़िले के DC को भेजें।
उम्मीदवार की यह थी शैक्षणिक योग्यताएं
चुनाव आयोग के आदेशों के मुताबिक सामान्य वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग के लिए दसवीं पास जरूरी है। वहीं महिला और अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए 8वीं पास और अनुसूचित जाति उम्मीदवार (महिला) के लिए पंच पद के लिए 5वीं पास, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए 8वीं पास होना।
चुनाव आयोग द्वारा DC’s को जारी पत्र
सोर्स-दैनिक भास्कर
चुनाव आयोग ने अभी उन ज़िलों को छोड़ा है जिनमे आगामी 22 नवंबर को चुनाव होने है।
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