बीपीएल, एएवाई और ओपीएच कार्ड धारकों को गेहूं के साथ मिलेगा बाजरा : डीसी
खबरहक
नूंह, 28 नवंबर :
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अलग-अलग श्रेणी में पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार राशन की आपूर्ति जारी है। नवंबर माह में गेहूं के साथ बाजरा भी लाभार्थियों को मिलेगा। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को राशन वितरण पर पूर्ण निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि इस बार राशन की सरकारी दुकानों से राशन लेने वाले सभी बीपीएल,एएवाई और ओपीएच कार्ड धारकों को सरकार द्वारा चालू माह के दौरान गेंहू के साथ बाजरा भी बिक्री यंत्र के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को सर्दी के मौसम में गेहूं के साथ बाजरे का पोषण मिल सके। उन्होंने राशन वितरण पर पूर्ण निगरानी रखने के लिए विभाग के सभी निरीक्षक और उप निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वह अपने कार्यक्षेत्र के राशन वितरण पर पूर्ण निगरानी रखें ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन से वंचित ना रहें। इसके साथ-साथ सभी डिपो धारको को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वह कॉनफैड से अपना पूरा राशन प्राप्त करें तथा उसका शत-प्रतिशत वितरण पात्र उपभोक्ताओं में करना सुनिश्चित करें। जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी राजेश्वर मुदगिल ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया विभाग द्वारा गेहूं के साथ बाजरा भी संबंधित राशन डिपूओं पर भेजा जा रहा है। सभी एएवाई कार्ड धारक 17 किलो ग्राम बाजरा एक रूपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 18 किलोग्राम गेहूं दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बीपीएल और ओपीएच कार्ड धारक 2.5 किलोग्राम बाजरा (अढ़ाई किलो ग्राम) प्रति व्यक्ति एक रुपए प्रति किलो की दर से तथा 2.5 किलोग्राम गेहूं (अढाई किलो ग्राम) प्रति व्यक्ति दो रूपए प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिलाभर के सभी एएवाई तथा बीपीएल कार्ड धारक एक किलो ग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड 13.50 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से अपने संबंधित राशन डिपो धारक से प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी बीपीएल,एएवाई और ओपीएच कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति नि:शुल्क दिया जा रहा है जोकि मास नवम्बर 2022 में भी दिया जाएगा। डीएफएससी ने सभी डिपो धारकों को निर्देश दिए कि अगर कोई भी डिपो धारक राशन वितरण में किसी प्रकार की हेराफेरी करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पात्र कार्डधारक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले राशन संबंधी कोई शिकायत है तो वह अपनी शिकायत अपने संबंधित निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति अथवा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नूंह व कार्यालय के दूरभाष नंबर 01267-274615 तथा मुख्यालय के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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