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सतबीर की हत्या के आरोप में अदालत ने सुनाई तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा व 70 हजार रुपये का जुर्माना ।

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 नूंह पुलिस की जारी दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी ने वर्ष 2020 में सतबीर निवासी आल्दुका जिला नूंह की गोली मारकर हत्या करने व उसके भाई मोहरपाल को चाकू मारकर घायल करने के मामले में 03 आरोपियों को कठोरतम सजा दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका – 

 नूंह पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय श्री सन्दीप गर्ग सत्र न्यायाधीश द्वारा तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा व 70 हजार रुपये का लगाया जुर्माना ।

 जुर्माना न भरने पर तीनों आरोपियों को 02 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा के माननीय अदालत ने किए आदेश

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला आईपीएस द्वारा जिला नूंह के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि जघन्य अपराध के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपी को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें । इन निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप नूंह पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी पर वर्ष 2020 में सतबीर निवासी आल्दुका जिला नूंह की गोली मारकर हत्या करने व उसके भाई को चाकू मारकर घायल करने के मामले में आरोपी लोकेश पुत्र उदयराज, कुलदीप पुत्र कन्हैया लाल निवासियान आल्दुका जिला नूंह व रजनीश पुत्र होशियार निवासी गहलव जिला पलवल को माननीय श्री सन्दीप गर्ग सत्र न्यायाधीश नूंह की अदालत ने दिनांक 29.11.2022 को दोषी करार देते हुए धारा 323,188,302,506,120बी भा0द0सं0 व आर्म्ज एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना राशि नहीं भरने पर तीनो आरोपियों को 02 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी ।

मामले के अनुसार जिला नूंह के थाना सदर नूंह के अंतर्गत गांव आल्दुका में वर्ष 2020 में सतबीर निवासी आल्दुका जिला नूंह की गोली मारकर हत्या करने व उसके भाई को चाकू मारकर घायल करने के मामले में पीडित के परिजन ने जिला नूंह के थाना सदर नूंह में एक शिकायत दर्ज कर मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें उपरोक्त तीनों आरोपियों के द्वारा सतबीर निवासी आल्दुका जिला नूंह की गोली मारकर हत्या करने व उसके भाई मोहरपाल को चाकू मारकर घायल करने के आरोप थे । इस संबंध में जिला नूंह पुलिस ने अविलम्ब अभियोग संबन्धित धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था । मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई । सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से तीनों दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती ।

मामले में नूंह पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया । इसके बाद उपरोक्त तीनों आरोपियों को मुकदमा में नियमानुसार गिरफ्तार करके जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था । जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुये उक्त मामले में उपरोक्त सजा के आदेश पारित किए ।

 

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