बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के चक्कर में न पडे : डीसी
बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया हुई आसान : DC अजय कुमार
यूनुस अलवी
नूंह, 07 दिसम्बर :
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बच्चा गोद देने की प्रक्रिया की जाती है। सरकार द्वारा बच्चा गोंद लेने की प्रकिया पहले से आसान की गई है, जिससे जरुरतमंद लोगों को बच्चा गोद लेने में आने वाली समस्याओं से जूझना नहीं पडेगा। जिला बाल सरंक्षण इकाई और महिला एवं बाल विकास विभाग को नई प्रकिया के बारें मे लोगों को जागरुक करने को लेकर जरुरी निर्देश दे दिए गए है। बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे और जिला बाल सरंक्षण इकाई द्वारा आवेदक के बारे में जांच की जाएगी और नियमानुसार सभी शर्ते पूरी होने पर जिला बाल सरंक्षण इकाई द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए अप्रवल दे दी जाएगी।
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उपायुक्त अजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अनाथ व लावारिस, अंतर परिवार और सौतेले माता या पिता द्वारा तीन तरह से बच्चा गोद लिया जाता है। जरुरतमंद लोग बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आए, केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दतक एंजेसियों के माध्यम से गोद ले सकते हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एंव संरक्षण) लेने के लिए केयरिंग वेबसाइट पर सारी जानकारी विस्तार से दी गई है। बच्चा गोद लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण करते समय अपने सारे जरुरी दस्तावेज अपलोड करें। नागरिक गलत दस्तावेज अपलोड न करे। ऐसा करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दतक एजेंसियों के गोद लेने में किसी बिचौलिए या दलाल की कोई भूमिका नही है। वे आपको गैर-कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने के लिए बहला-फुसला सकते है। गोद लेने के लिए किसी व्यकित, गैर-कानूनी संस्था, मैटर्निटी होम, अस्पताल व नर्सिग होम आदि से संपर्क न करे। केयरिंग वेबसाइट डब्लयूडब्लयूडब्लयूडॉटसीएआरएडॉट एनआईसीडॉटआईएन में दिए गए निर्देशों में निर्दिष्ट शुल्क के अलावा कोई भुगतान नही किया जाएगा
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