55 साल से अधिक आयु के लोगो के जन्म प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन होगी जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, दसवीं प्रमाण पत्र अथवा 2017 से पहले का मतदाता पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
परिवार पहचान पत्र में डाटा सत्यापन का कार्य जारी : एडीसी
अब 16 से 18 तक लगेंगे निर्धारित स्थानों पर कैंप
यूनुस अलवी
नूंह, 13 दिसंबर :
परिवार पहचान पत्र में डाटा सत्यापन करवाने व दस्तावेज में सुधार के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन में जिला के शहर और ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान व डाटा सत्यापन का कार्य किया गया। परिवार पहचान पत्र के मद्देनजर लगाए गए कैंप में लोगों द्वारा प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जा रहा है। एडीसी रेनु सोगन ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आमजन की परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान व डाटा डाटा सत्यापित करने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग व फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपॉजिटरी, हरियाणा परिवार नियोजन प्राधिकरण (एचपीपीए) के माध्यम से जिला में विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डाटा सत्यापित करवाने व दस्तावेज में सुधार के लिए जिलाभर में गांव स्तर पर लगने वाले कैंपों का लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट अवश्य कराएं। एडीसी ने कहा कि आयोजित किए गए कैंप में परिवार पहचान पत्र से डाटा से संबंधित विभिन्न कार्य किए गए। कैंप में सभी अपडेटेड परिवारों को हस्ताक्षरित परिवारों में बदलना, एफआईडीआर में मौजूद नहीं व गलत तरीके से मैप किए गए नागरिकों/परिवारों के डेटा को कैप्चर करना, सत्यापित की स्थिति वाले सभी नागरिकों के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र अपलोड करना, पीपीपी डेटा का सुधार (आय को छोडकऱ), हरियाणा में रहने वाले परिवारों का पंजीकरण जो एफआईडीआर में नहीं हैं, एफआईडीआर में नॉट ट्रेसेबल के रूप में चिह्नित परिवारों का सत्यापन करना आदि कार्य किए जा रहे हैं।
अब 16 से 18 तक लगेंगे कैंप :
एडीसी ने बताया कि शुक्रवार 16 दिसंबर, शनिवार 17 दिसंबर व रविवार 18 दिसंबर को भी जिला में विशेष कैंप लगाकर पीपीपी से संबंधित डाटा सत्यापन का कार्य किया जाएगा। कैंप में लोग जिनकी आयु 55 साल से अधिक है उनके जन्म प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन होगी जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, दसवीं प्रमाण पत्र अथवा 2017 से पहले का मतदाता पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
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