Khabarhaq

हाईकोर्ट –ज़िला प्रमुख एवं उप प्रमुख नूह के चुनाव की बैठक पर लटकी तलवार, 23.12.2022 की बैठक स्थागित होना तय |

Advertisement

Khabarhaq chandigarh 

ज़िला प्रमुख एवं उप प्रमुख नूह के चुनाव की बैठक पर लटकी तलवार, 23.12.2022 की बैठक स्थागित होना तय |

पाँच ज़िला परिषद मेंबरों ने अधिवक्ता मोहम्मद अरशद के माध्यम डाली गयी याचिका में कहा है कि उन्हें चुनाव की बैठक से पहले सात दिन का समय नहीं दिया गया जो क़ानून एवं नियमों के विरुद्ध हे ।

याचिकाकर्ता ने बताया की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने सरकार से कल यानी 22 दिसंबर तक जवाब माँगा है कि क्यों ना 23 दिसंबर 2022 की मीटिंग को निरस्त किया जाए क्योंकि नियम 76,77 के तहत कम से कम चुनाव की बैठक से पहले सात दिन का समय मेंबरों को दिया जाना चाहिए जबकि दिनांक 16.12.2022 नोटिस के हिसाब से छह दिन ही पूरे होते है। वही याचिकाकर्ता के  अधिवक्ता मोहम्मद अरशद ने अदालत में दलील रखी की नियम के अनुसार एक दिन -भेजने वाला एवं मीटिंग वाला दिन सात दिनों में नहीं गिना जाता है ।

इस नोटिस के हिसाब से 6-दिन का समय दिया है जो कि नियम एवं क़ानून के विरुद्ध है ।

Khabarhaq
Author: Khabarhaq

0 Comments

No Comment.

Advertisement

हिरयाणा न्यूज़

महाराष्ट्र न्यूज़

हमारा FB पेज लाइक करे

यह भी पढ़े

Please try to copy from other website