मेवात में 23 की जगह 26 दिसंबर को होगा जिला प्रमुख का चुनाव -उपायुक नूंह
–पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बढ़ाई चुनाव की तारीख
Younus Alvi
Nuh/Haryana
ज़िला प्रमुख एवं उप प्रमुख नूह कि शुक्रवार होने वाली चुनाव की बैठक को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के आदेश के बाद चुनाव की तारीख को 26 दिसंबर तय की है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया की नूंह जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव की तारीख पहले 23 दिसंबर निश्चित की गई थी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर इसे 26 दिसंबर किया गया है। इसकी जानकारी सभी जिला पार्षदों को दे दी जाएगी।
आपको बता दें कि जिला पार्षद यहूदा मोहम्मद और अन्य जिला पार्षदों ने अधिवक्ता मोहम्मद अरशद के माध्यम से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाली गयी याचिका में कहा है कि उन्हें चुनाव की बैठक से पहले सात दिन का समय नहीं दिया गया जो क़ानून एवं नियमों के विरुद्ध है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने बृहस्पतिवार को दिए आदेश में 23 दिसंबर की होने वाली बैठक को रद्द करते हुए आगामी 26 दिसंबर 2022 को बैठक कराने के दिए आदेश दिए हैं। बुधवार को अदालत ने सरकार से इसका जवाब मांगा था। सरकार ने दिए अपने जवाब में माना कि नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों से एक चूक हुई है, जो कि नियम के विरुद्ध है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर को होने वाली बैठक को रद्द किया एवं दूसरी बैठक कराने का दिया आदेश।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 23 दिसंबर को नूंह जिला प्रमुख के होने वाले चुनाव रद्द होने से पार्षदों में जहां खुशी की लहर है वही जिला प्रमुख की दावेदारी ठोक रहे उम्मीदवारों में खलबली मच गई है। जो जिला प्रमुख के दावेदार कुछ पार्षदों को साथ लेकर देश भ्रमण पर निकले हुए। उन उम्मीदवारों को अभी और देश भ्रमण में समय बिताना पड़ेगा। नही तो कुछ पार्षद उनके कब्जे से खिसक सकते हैं।
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