जिला नूहँ पुलिस की लगातार उत्कृष्ट एवं जाँच इकाई के माध्यम से फिर दो आरोपियो को कठोरतम सजा दिलाने में मिली सफलता
माननीय न्यायालय श्री सन्दीप गर्ग सैशन जज नूहँ द्वारा दो आरोपियों को 5 साल की सजा व 25 हजार रुपये के जुर्माने से किया गया दण्डित
ख़बर हक़
नूंह/मेवात
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला आईपीएस द्वारा जिला नूह के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए है कि जघन्य अपराध के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करे साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपी को दंड व पीडित को न्याय दिलाने का कार्य करे।
जो दिनांक 03.10.2019 को जिला नूंह के थाना सदर तावडू मे एक शिकायत विनोद कुमार पुत्र श्री रामफल निवासी गांव धमतान साहिब, तहसील नरवाना जीन्द ने दी। जोकि भारत फाइनैंस कम्पनी में संगम मेनेजर पद पर कार्य करता था दिनांक 03/10/19 को मिटिगों की किस्त लेकर जलालपुर गाव में किस्त के लिए जा रहा था। लगभग समय सांय 4:00 बजे मौहम्मदपुर से जलालपुर रोड पर गैस ऐजेन्सी से पहले जा रहा था उसी समय पिछे से एक बाईक आपाचे आई उस पर 3 लडके सवार थे। उन्होनें एक दम से मेरी बाईक के आगे अपनी बाईक लगा दी। जिससे रूपये का बैग लेकर फरार हो गये। जिसमे लगभग 211931 रूपये थे और उसमे दो Samsung Tab, 1 बायोमेट्रिक, 1 चार्जर, 1 पावर बैंक और जिसके पास लगभग 25-30 लोन फाईल थी। जिस पर निर्देशों की पालना मे एक अभियोग सख्या- 513 दिनांक 03.10.2019 धारा 379-A IPC थाना सदर तावडू जिला नूहँ मे नामालुम व्यक्तियो के खिलाफ अंकित किया गया।
जिला नूहँ पुलिस की लगातार उत्कृष्ट एवं जाँच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियोग मे दो आरोपी सलीम उर्फ चंदौली पुत्र छज्जू निवासी सवरस थाना सदर तावडू जिला नूहँ व आसिफ पुत्र इलियास निवासी सवरस थाना सदर तावडू को गिरफतार करके माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए की जिला नूहँ पुलिस की उत्कृष्ट पैरवी एव प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोनो दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
जो इस अभियोग मे आरोपियान सलीम उर्फ चंदौली पुत्र छज्जू निवासी सवरस थाना सदर तावडू जिला नूहँ व आसिफ पुत्र इलियास निवासी सवरस थाना सदर तावडू को माननीय श्री सन्दीप गर्ग सत्र न्यायाधीश नूह की अदालत ने दिनांक 22.12.2022 को दोषी करार देते हुए धारा 379-A IPC के तहत 5 साल की सजा व 25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना से दण्डित किया है।
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