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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष जेल और 20 हजार जुर्माने की सजा

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष जेल और 20 हजार जुर्माने की सजा

ख़बर हक, पुन्हाना :

नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपित को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 20 वर्ष जेल और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि ना भरने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पडेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र पाल स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो नूंह की अदालत वर्ष 2014 के पुन्हाना थाने के मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिछौर गांव के रहने वाले राहुल उर्फ कमरुदीन को दोषी मानते हुए 20 वर्ष जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी।

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