शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर होगी कार्रवाई :डीसी
डीसी अजय कुमार ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में दिए निर्देश
ख़बर हक़
नूंह,
डीसी अजय कुमार ने कहा कि जिला के किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं होनी चाहिए। संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस विषय में अंडरटेकिंग भी देंगे। नगर निगम व पुलिस की टीम भी शिक्षण संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाएं।
उन्होंने यह निर्देश बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित जिला स्तरीय कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए दिए। डीसी अजय कुमार ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के प्रावधानों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए इस अधिनियम के सेक्शन 6-बी में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसकी प्रति उल्लंघना पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस नियम का जो भी उल्लंघन करें तो उसके खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालान व अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल-कॉलेज के प्राचार्य को भी ऐसे तत्वों के खिलाफ चालान करने की शक्तियां दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस दिशा में अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना व इसी उम्र के बच्चों को तम्बाकू बेचना पूरी तरह से निषेध किया गया है। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त तम्बाकू बेचने वाली कम्पनियों को उसकी पैकिंग पर तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में सचेत करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। तम्बाकू बेचने वाले परचून विक्रेता को भी अपनी दुकान के बाहर इस संबंध में सावधानी चस्पा करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों के जिलाधिकारियों को चालान बुक भिजावाएं ताकि कानून की उल्लंघना करने वालों से सख्ती से निपटा जा सके। उप-सिविल सर्जन डा. आशीष सिंगला ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 6ए के तहत 18 वर्ष आयु से कम के किसी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर भी प्रतिबंध है। तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर प्रति उल्लंघना 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
इस अवसर पर एसडीएम नूंह अश्वनी कुमार, एसडीएम तावडू़ सिद्घार्थ दहिया, सिविल सर्जन डा. सर्वजीत सिंह, डीएसपी अशोक कुमार, नोडल अधिकारी मलेरिया डा. विक्रम, डा. विमलेश तिवारी, सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
फोटो कैप्शन : 2 डीसी अजय कुमार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश देते हुए।
Author: Khabarhaq
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