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मेवात का बहुचर्चित आसिफ मर्डर मामला • आरोपी रोहित पुत्र राजेश को पुलिस कस्टडी में 8 घंटे पैरोल मंज़ूर • नूंह सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत ने 2 जुलाई के लिए दी पैरोल

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मेवात का बहुचर्चित आसिफ मर्डर मामला
• आरोपी रोहित पुत्र राजेश को पुलिस कस्टडी में 8 घंटे पैरोल मंज़ूर
• नूंह सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत ने 2 जुलाई के लिए दी पैरोल
• 16 मई 2021 को अपहरण कर आसिफ की हत्या कर दी थी
फोटो मृतक आसिफ (फाइल)
यूनुस अलवी
नूंह (मेवात)
नूंह जिला के खेड़ा खलीलपुर निवासी बहुचर्चित आसिफ हत्याकांड के आरोपी रोहित पुत्र राजेश को पुलिस कस्टडी में 8 घंटे पैरोल की मंज़ूरी दी गई है। नूंह सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत ने 2 जुलाई के लिए पैरोल दी है जबकि अदालत 20 जून 2023 को ज़मानत एप्लीकेशन को नामंज़ूर कर चुकी है। अभियुक्त रोहित के भाई सचिन की इस केस में अभी तक गिरफ्तारी नही हो सकी है। अदालत ने मामले में आगामी 13 जुलाई साक्ष्य के लिए तारीख निश्चित की है।
 वरिष्ट एडवोकेट असद हयात ने बताया की अभियुक्त रोहित के पिता की कुछ दिन पहले अचानक मृत्यु हो गई थी। जिनकी 2 जुलाई को तेरहवीं रस्म होना है। रोहित की मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है।
एक अन्य आरोपी गुलशन की भी पूर्व में संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई थी जिसके भाई कुलदीप को भी मृतक की तेरहवीं रस्म के लिए कुछ घंटो का पैरोल मंज़ूर किया था। अब अदालत ने रोहित को पिता की तेरहवीं रस्म में भागा लेने के लिए 8 घंटे की पुलिस कस्टडी में पैरोल दी गई है।
 गौरतलब है कि 16 मई 2021 की शाम को आसिफ का उसकी कार से अपहरण करके उसके और उसके 2 साथियों के साथ पहले मारपीट की गई और बाद में उसको अपहर्ताओं द्वारा दूसरी कार में डाल कर अन्य स्थान पर ले जाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। दौरान तफ्तीश कुछ अन्य नामज़द आरोपियों के नामों का भी ख़ुलासा हुआ जिनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दौरान तफ्तीश कुछ नामज़द आरोपियों को  क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस की प्रथम चार्ज शीट 11 आरोपियों के विरुद्ध दाखिल हुई जबकि दूसरी चार्ज शीट में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 13 आरोपीयों के विरुद्ध अदालत में मामला लंबित है। पीड़ित पक्ष के अनुसार वे कुछ आरोपियों को पुलिस द्वारा दी गयी क्लीन चिट से संतुष्ट नहीं है।
पीड़ित पक्ष के अनुसार मृतक के साथ गांव के नामज़द कुछ लोग रंजिश रखते थे। कब्रिस्तान की जगह पर आरोपियों द्वारा नाजायज़ कब्ज़ा किया जाना विवाद का कारण था। पहले भी आपस में कई बार झगड़ा और पंचायत हो चुकी थी लेकिन कोई हल नहीं निकल सका था। आरोप ही की इसी रंजिश के चलते उन्हीं आरोपियों ने अन्य लोगों को साथ लेकर आपराधिक साजिश रच कर आसिफ का अपहरण किया और फिर हत्या कर दी गई तथा 2 लोगों को घायल किया गया।
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