• विधायक मामन खान की जमानत पर अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई
• बुधवार को जमानत पर होनी थी सुनवाई
• नूंह हिंसा मामले में 19 सितंबर से जेल में बंद है विधायक ममन खान
फोटो नूंह के अतिरिक्त सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत से निकलते मामन खान के वकील
यूनुस अलवी
नूंह/मेवात
ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के दौरान 31 जुलाई को हुई नूंह हिंसा के चार मुकदमों में जेल में बंद कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत पर बुधवार को बहस होनी थी लेकिन आज किसी कारणवश जमानत की अर्जी पर बहस नही हो सकी। अब इसकी सुनवाई अतिरिक्त सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत में 30 सितंबर को होगी। बुधवार को मामन खान की जमानत को लेकर वकीलों और इलाके के प्रमुख लोगो में एक उत्सुकता थी। लंच के बाद करीब दो बजे नूंह के अतिरिक्त सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत वकीलों से भर गई। लेकिन किसी कारणवश मामन की जमानत की अर्जी पर बहस नही हो सकी। बड़कली हिंसा मामले कोंलेकर कांग्रेस विधायक मामन खान पर को मेवात पुलिस ने नगीना थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 149, 150, 148 और 137 में गिरफतार किया है। आज मुकदमा नंबर 149 में जमानत की अर्जी लगाई गई थी।
आपको बया दे की नूंह सीजेएम जोगिन्दर सिंह की अदालत ने विधायक मामन खान को 19 सितंबर को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। वह तभी से जेल में बंद हैं।
बता दें कि, विधायक मामन खान को नूंह हिंसा के बाद बड़कली चौक पर 31 जुलाई को भड़की हिंसा के आरोप में नगीना थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 149 में 14 सितंबर को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया था। मामन खान को 15 सितंबर को नूंह सीजेएम की अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमाण्ड लिया था। उसके बाद रविवार 17 सितंबर को भी पुलिस ने विधायक को पेश जब अदालत में पेश किया तो उनको मुकदमा नंबर 149 के अलावा मुकदमा नंबर 137, 148 और 150 में भी गिरफ्तार किया था और मुकदमा नंबर 127 में उनको 2 दिन के पुलिस रिमाण्ड लिया था। विधायक को नगीना थाने में दर्ज मुकदमा नं-137,149,150 और 148 नंबर में आरोपित बनाया हुआ है।
गौरतलब है कि कि,विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में ब्रज मंडल यात्रा निकाली गई थी। नल्हड़ स्थित नल्हेश्वर मंदिर से यात्रा निकलने के बाद तिरंगा पार्क के पास पथराव हो गया था। इसके बाद पूरे नूंह शहर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों में भी हिंसा फैल गई थी। हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
हिंसा भड़काने का आरोप गौरक्षक मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और कांग्रेस विधायक मामन खान पर लगा था। नूंह पुलिस ने पहले बिट्टू बजरंगी, फिर मोनू मानेसर और उसके बाद विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल मामन खान और मोनू मानेसर जेल में बंद हैं वही बिट्टू बजरंगी अदालत से जमानत पर चल रहे हैं।
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