चयनित कृषि यन्त्रों, मशीनों का ऑनलाइन अनुमोदन, किसान अपनी पसंद के डीलर,
निर्माता से मशीन खरीद कर कार्यालय में बिल जमा करवाएं।
Younus Alvi Mewat
नूंह 26 अक्टूबर – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नूंह द्वारा फ़सल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत जिन किसानों ने चयन उपरान्त सभी दस्तावेज जमा करवा दिए है। ऐसे किसानों का विभाग द्वारा कृषि यन्त्रों / मशीनों हेतू ऑनलाइन अनुमोदन / परमीट जारी कर दिए गए है। किसानों को इस सम्बन्ध में उनके पंजीकृत फ़ोन पर सन्देश दिया गया है | अब किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल www.agriharyana.org.in पर अपने मनपसंद निर्माता / डीलर का चुनाव करके अपनी मशीन खरीद सकते है। किसानों को कार्यालय से परमीट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान अपने मनपसंद निर्माता / डीलर, मशीन खरीद उपरान्त मशीन का बिल, ई-वे बिल, मशीन के साथ किसान की जी.पी.एस. लोकेशन फोटो एवं शपथ – पत्र अपलोड करवाएं। अनुमोदित डीलर / निर्माता बिल जारी करते हुए किसान का सही नाम, पता, मशीन का पूरा नाम, निर्माता का पूरा नाम, निर्माण वर्ष एवं मशीन का सीरियल नम्बर स्पष्ट रूप से दर्ज करें। लेज़र कट का सीरियल नम्बर मशीन के मेन फ्रेम पर होना चाहिए तथा प्लेट भी लगी होनी चाहिए । उस पर निर्माता द्वारा जी.पी. एस. सिस्टम फिट किया जाना अनिवार्य है। किसानों द्वारा
मशीन उपरान्त बिल, ई – वे बिल तथा मशीन के साथ किसान की जी.पी.एस. लोकेशन फोटो कार्यालय सहायक कृषि अभियन्ता, नूंह में जमा करवाएं।
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