मेवात के लोग हुये जागरूक, शिक्षा का अधिकार को लेकर पहुंचे अदालत
-शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जवाब देने अदालत ने 5 जनवरी को किया तलब
-अदालत ने शिक्षा विभाग के मुख्यसचिव, जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किये नोटिस
-बीवां गांव के मिडिल स्कूल में एक भी अध्यापक न होने को लेकर दायर की याचिका
फोटो-अदालत में खडे याचिकाकर्ता और वकील
यूनुस अलवी
मेवात-हरियाणा
नूंह जिला में करीब 111 स्कूल टीचर लैस है। ऐसा ही एक बीवां गांव का मिडिल स्कूल है। जिसमें 121 छात्राआंे को पढाने के लिए एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं है। गांव के लोग अब जागरूक हो गये है। शिक्षा का अधिकार को लेकर पहुंचे अदालत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लेकर गांव बीवां के इसब खान ने स्कूल में अध्यापक नियुक्त किये जाने की मांग को लेकर फिरोजपुर झिरका अदालत में एक याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुऐ षिक्षा विभाग के अधिकारियों को जवाब देने के लिए 5 जनवरी 2022 को तलब किया है। जिसकी वजह से शिक्षा विभाग में हडकंप मच गया है। वहीं जिन गावों के स्कूलों में काफी समय से अध्यापक नहीं हैं उन गावों के लोग भी शिक्षा का अधिकार के तहत अदालत का रूख करने की योजना बना रहे हैं।
याचिकाकर्ता गांव बीवां निवासी इसब खान ने बताया कि उनके गांव में गर्ल मिडिल स्कूल है।, जिसमें 121 छात्राएं पढ़ने आती हैं लेकिन काफी वर्षों से स्कूल में एक भी नियमित अध्यापक नियुक्त नहीं है। जिससे छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी फैल हो रहा है।
फोटो- अदालत द्वारा जारी नोटि
उन्होने बताया कि दिनांक 21 दिसंबर 2021 को उसने मौसिम खान एडवोकेट बसई मेव, अशोक अग्रवाल एडवोकेट एडवाइजर सोशल ज्यूरिस्ट दिल्ली के माध्यम से फिरोजपुर झिरका की अदालत में याचिका दायर की है। भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उन्हें उनके बच्चों को पढाने के लिए अध्यापक नियुक्त होने का पूरा हक देता है।
फोटो-राजकीय मिडिल कन्या स्कूल बीवां
ईसब खान बीवां का कहना है कि नूंह जिला में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का खुला उलंघन हो रहा है, जिले में सैंकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है, जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो मेवात के बच्चें कैसे शिक्षित होंगे। पूरे जिले में अध्यापकों की हजारों पोस्ट खाली हैं जो बड़ी चिंता का विषय है। उनकी याचिका पर अदालत द्वारा षिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस किये जाने के बाद मेवात के लोगों में एक जागरूकता आ गई है। जिन गावों के स्कूलो में अध्यापक नहीं हैं ऐसे गावों के काफी लोगों ने उनसे सम्पर्क किया है वे भी जल्द अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे है।
इस मुकदमे पर संज्ञान लेते हुए श्री कौशल कुमार यादव जूनियर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिविल कोर्ट फिरोजपुर झिरका ने मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार, जिला षिक्षा अधिकारी नूंह को नोटिस जारी करते हुए 5 जनवरी 2022 को जवाब तलब किया है।
No Comment.