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जिलाधीश ने ड्रोन उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध 

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जिलाधीश ने ड्रोन उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध 

 

यूनुस अलवी मेवात:

नूंह, 10 नवंबर- जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के तहत आज जिला नूंह में मानव रहित वाहन व ड्रोन इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि गांव उजीना में मुख्यमंत्री हरियाणा के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धारा-144 के अंतर्गत मानवरहित हवाई यान उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। इन आदेशों की अनुपालना सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, संबंधित उप पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इन आदेशों की अवहेलना में दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा 188 के तहत जरूरी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 

जिलाधीश ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए

नूंह, 10 नवंबर- जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-22(।) व 23(॥) के अंतर्गत मुख्यमंत्री हरियाणा के गांव उजीना में दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ड्यूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किए हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार नूंह तरुण प्रकाश हेलीपैड पर तथा नायब तहसीलदार इंडरी रवि कुमार सी.एम. कारकैड के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। उपमंडल मजिस्ट्रेट नूंह मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम के दौरान ओवरआल इंचार्ज होंगे।

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