तावडू में सुप्रीम फिल्ड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड सहित नामजद 9 लोगों के खिलाफ डीटीपीओ की शिकायत पर मामला दर्ज
नसीम खान
तावडू :
उपमंडल के गांव खोरी कलां में सुप्रीम फिल्ड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड सहित नामजद 9 लोगों के खिलाफ डीटीपीओ बिनेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर अधिनियम 1975 के तहत मामला दर्ज कराने बाबत शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
डीटीपीओ ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 1974 के अधिनियम की धारा 7 (आई) कलोनी बनाने के लिए भूमि के उपविभाजन पर रोक लगाई हुई है। जिसका उल्ंाघन्न करना दंडनीय अपराध है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि हिमानी, संगम सिंघला, सुगंधा बंसल, पूनम गुप्ता, मोनिका जैन, सीमा जोली, मनीष गर्ग, निलम गेरा, सुप्रीम फील्ड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड ने शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खोरी कलां शहरी क्षेत्र अधिनियम के हरियाणा विकास विनियम की धारा 3 के तहत महानिदेशक, टाउन कंपनी प्लानिंग से लाईसेंस प्राप्त किए बिना आवासीय-वाणिज्यिक-औद्योगिक ($कृषि के अलावा) उद्देश्य के लिए भूमि को संयुक्त रूप से भूखंडों में विभाजित किया। उक्त भूमि पर मिट्टी की सडकें बिछा कर व डीपीसी स्तर की संरचना बनाकर अनाधिकृत कलोनी बनाई है। जिसे अलग-अलग व्यक्तियों को भूखंडों में बेचने का प्रयास किया है। पुलिस ने शिकायत पर नामजद लोगों सहित फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
No Comment.