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भतीजे की हत्या के आरोप में बाप बेटे की उमर कैद, 

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भतीजे की हत्या के आरोप में बाप बेटे की उमर कैद, 

दोषी शामशु पुनहाना विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। 

दोनो दोषियों पर अदालत ने 52 हजार का जुर्माना भी लगाया

जुर्माना ने भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

नूंह के अतिरिक्त सेशन जज संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने अपनी सजा

 

फोटो दोषी शमशु

फोटो दोषी तालीम

 

 

यूनुस अलवी

नूंह/मेवात

 

नूह जिला के थाना पुन्हाना के गांव शमशाबाद खेतान में करीब 6 साल पहले भतीजे की हत्या करने के आरोप में मंगलवार को नूहू के अतिरिक्त सेशन जज संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने बाप बेटों को उम्र कैद के साथ-साथ 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ने भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।

जानकारी के अनुसार पुनहाना थाने के गांव शमशाबाद खेनेचेतान में 16 नवम्बर 2017 को साद नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुनहाना पुलिस ने हसन पुत्र रुजदार की शिकायत पर समसू, तालीम, सादिल, जरीना, राजिदा और दो अज्ञात लोगो के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने कुछ समय बाद ही पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। शमशू, तालीम और जरीना को जेल भेज दिया जबकि एक लडका और एक लडकी के नाबालिग होने पर उनको सुधार घर फरीदबाद भेज दिया गया। जरीना की कुछ समय बाद ही जमानत हो गई थी जबकि शामशू और तालीम पिछले 6 साल से ही जेल में बंद हैं। शामशु पुनहाना विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है।

आपको बता दे की मंगलवार देर शाम नूंह के अतिरिक्त सेशन जज संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने धारा 302 के तहत दोषी शमशु और तालीम की उम्र कैद, 10/10 हजार जुर्माना, धारा 307 में दस, दस साल की सजा, 5/5 हजार रूपये जुर्माना, धारा 325 के तहत तीन/तीन साल की सजा और तीन/तीन हजार जुर्माना, धारा 323 के तहत एक एक साल की सजा वे एक एक हजार का जुर्माना, धारा 148 के तहत दो दो साल की सजा और दो दो हजार जुर्माना तथा आर्मज एक्ट के तहत दोनो दोषियों को दस दस साल की सजा और 5/5, हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ने भरने पर दोनो दोषियों को अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।

आपको बता दे की पुनहाना खंड के गांव शमशाबाद खेंचेतन निवासी हसन पूरी रुजदार थाना पुन्हाना को दी शिकायत में कहा की वह जमीदारा का काम करता हूँ हम तीन भाई है, मेरा छोटा भाई नसरु सुबह समय करीब 7 बजे अपने खेतो पर कोट ड्रेन नाला खेतो की सिंचाई के लिए गया हुआ था। मेरे बीच वाले भाई समसु ने नाला के पास मछलीयो का तालाब किया हुआ है। जब नसरु अपने खेत मे पानी सिंचाई करने लगा तो समसु ने उसके साथ मारपीट की जिस पर नसरु के साथ मारपीट होने बारे मुझे पता लगने पर मेरे लडके राशिद पूरी नसरु वा मेरे लडके शाद वा जावेद मौका पर पहुंचे तो समसु वा उसके लडके तालीम, सादिल तथा उसकी पत्नि जरीना वा लडकी राजीदा @ रज्जी वा 2 अन्य व्यक्ति देशी कट्टा, लाठी, सरिया डण्डो से लैश होकर अपनी जोहड पर बने कोठडा से निकले और समसु ने शाद पर सीधा कट्टा से फायर किया जो शाद घायल होकर गिर गया उसके बाद तालीम ने भी शाद को कट्टा से गोली मारी सादिल ने जावेद को गोली मारी तथा उसके बाद इन सभी ने राशिद वा जावेद को लाठी, डन्डो वा सरियो से बुरी तरह से चोटे मारी और बुरी तरह से घायल कर दिया और शाद की ईलाज के दौरान मौत हो गई।

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