दहेज- हत्या के मामले में अदालत ने पति को उम्रकैद और देवर को सुनाई दस साल की सजा
भाई के साथ मिलकर पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर किया था आग के हवाले
पांच साल सुनवाई चलने के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
जुबैर खान
मालब (नूंह)
नूंह जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दहेज व हत्या के मामले में दो आरोपी भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और दस साल कारावास सहित पैंतीस हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। इस मामले में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि पति के दोषी भाई को दस साल की सजा अदालत ने सुनवाई है। नूंह के सदर थाने में वर्ष 2019 में दर्ज एक मामले में पति द्वारा पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले करने का आरोप था। करीब पांच साल तक चले इस मामले में अदालत में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत के उप जिला न्यायवादी प्रताप सिंह ने गांव चंदेनी के रहने वाले इरसाद व आलिम पुत्र शरीफ को अदालत ने दोषी ठहराया है।
अदालत ने दोषी पति इरसाद को उम्रकैद के साथ पचीस हजार रुपए का जुर्माना जबकि अलीम को दस वर्ष सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष अतिरिक्त सजा के तौर पर जेल में ही काटने होंगे।
बता दें कि 2019 में पीड़िता महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक उसकी शादी इरशाद पुत्र शरीफ निवासी चंदेनी के साथ हुई थी। एक दिन ससुराल के लोगों से मामूली कहां सुनी हुई थी। उस दौरान वह चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, जबकि पति इरशाद खाना खा रहा था। तभी कहासुनी से गुस्साए पति इरशाद ने मारपीट कर दी। आरोप है कि पति ने महिला पर एक बोतल से पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए, बुरी तरह झुलसी महिला को नूंह नलहड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां कुछ दिन बाद महिला की मौत हो गई थी।
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