ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों को निशुल्क दिए जाएंगे खेल उपकरण- उपायुक्त
यूनुस अलवी
नूंह,
उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न प्रकार के खेल का सामान नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31 मार्च 2024 तक वैध रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की इस योजना से जिला में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा मिलेगा तथा युवा इन खेलों की ओर अग्रसर होंगे। ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे यदि संबंधित गांव व शहर में संबंधित खेल के लिए उचित खेल का मैदान उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत वालीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, क्रिकेट को शामिल किया गया है, जिसके तहत खेल का सामान निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
ये रहेगी आवेदन करने की प्रक्रिया-
आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसकी उचित रसीद आवेदक को दी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में प्राप्ति के कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किया जाएगा। आवेदन किसी भी कार्य दिवस में जमा करवाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों के मामले में संबंधित गांव का सरपंच आवेदन जमा करा सकता है। सरपंच का पद रिक्त होने की स्थिति में ग्राम सचिव आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर निकायों के मामले में आवेदन संबंधित वार्ड सदस्य/परामर्शदाता द्वारा जमा किए जा सकते हैं। खेल के मैदान की नवीनतम तस्वीरों को आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें तस्वीर पर तारीख व स्थान का उल्लेख होना चाहिए। इस बारे में अधिक जानकारी जिला खेल अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जासकती है।
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