Khabarhaq

चुनाव के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग को लेकर जिलाधीश ने दिए निर्देश

Advertisement

 

चुनाव के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग को लेकर जिलाधीश ने दिए निर्देश

वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी

सख्ती से करना होगा नियमों का पालन, अन्यथा होगी कार्यवाही

 

यूनुस अल्वी,

नूंह, 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों और जिला नूंह में चुनाव अभियानों के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि चुनाव अवधि के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन विषम समय में और विषम स्थानों पर बहुत अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग से शांति प्रभावित होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला में लाउडस्पीकरों के उपयोग को सख्ती से विनियमित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर अथवा कोई भी ध्वनि एम्प्लीफायर, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगा हो या चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक बैठक के लिए उपयोग किया जा रहा हो, उसका रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार को किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए प्रशासन की ओर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और यहां तक कि किसी भी व्यक्ति को चलती गाड़ी या किसी निश्चित स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। यह अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के पीसी/एआरओ और उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी नूंह से लेनी होगी। वहीं वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उनके द्वारा प्राप्त परमिट का पूरा विवरण लिखित रूप में देना होगा।

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए परमिट देने वाले प्राधिकारी और पुलिस प्राधिकारी सख्ती से यह लागू करेंगे कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए। यदि किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो लाउडस्पीकर और उसके साथ लगे सभी उपकरणों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का उल्लंघन होने या अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

Khabarhaq
Author: Khabarhaq

0 Comments

No Comment.

Advertisement

हिरयाणा न्यूज़

महाराष्ट्र न्यूज़

हमारा FB पेज लाइक करे

यह भी पढ़े

मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन का बेहतरीन कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी समेत विधायक जगमोहन आनंद व पवन खरखोदा दिग्गज पहुंचे। • उत्कृष्ट पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को मुख्य अतिथि के हाथों संस्था ने दिलवाया सम्मान • सरकार के प्रतिनिधियों को कई महत्वपूर्ण मांगों के साथ सौंपा ज्ञापन

फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर सरकार की अप्राकृतिक देहांत स्कीम के रुपये हड़पने के जुर्म में सी.एस.सी संचालक सहित दो गिरफ्तार • लैबर डिपार्टमेंट कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर हड़प रहे थे सरकारी राशि

Please try to copy from other website