• मनरेगा घोटाले में पूर्व सरपंच गिरफ्तार, एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया
• एसआईटी टीम अब तक चार को गिरफ्तार कर चुकी है
• इंद्री खंड के गांव कालियाकी गांव का मामला
• 31 दिसंबर 2022 की सीएम फलाइंग फरीदाबाद की टीम ने दर्ज कराया था मामला
यूनुस अलवी,
मेवात/हरियाणा
मनरेगा योजनाओं में सरपंच, अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा घोटाला किए जाने वाले पर अब धीरे-धीरे करवाई और गिरफ्तारी होने लगी है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद के उप निरीक्षक सतबीर सिंह की शिकायत पर 31 दिसंबर 2022 को रोजा मेव थाने में दर्ज मुकदमा में एसआईटी टीम ने डुबालु के पूर्व सरपंच और ठेकेदार जगदेव को गिरफतार कर एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक एसआईटी टीम ग्राम सचिव सुंदर, मोहम्मद हनीफ बैंक केशियर और अकाउटेंट पवन को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी भी कर आरोपी फरार हैं।
फोटो आरोपी जगदेव पूर्व पूर्व सरपंच डुबालू
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद के उप निरीक्षक सतबीर सिंह की शिकायत पर 31 दिसंबर 2022 को रोजा मेव थाने में साजिद, मोहम्मद हनीफ कैशियर, मुबीन खान शाखा प्रबंधक, सुंदर सिंह ग्राम सचिव, पवन कुमार सहायक लेखाकार और विरेन्द्र सिह तत्कालीन खंड विकास एवम् पंचायत अधिकारी इंद्री के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत रोजका मेव थाने में दर्ज कराया गया था। एसपी नूंह ने पुनहाना के डीएसपी की अगुवाई में एसआईटी टीम गठित कर जांच सौंप दी थी।
मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद के उप निरीक्षक सतबीर सिंह ने रोजक़ा मेव थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि जिला नूहं के गांव कालियाका की पंचायत का कार्यकाल माह फरवरी-2021 में समाप्त हो जाने उपरांत ग्राम पंचायत की शक्तियां पंचायत विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गईं थी। गांव कालियाका के पंचायत विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव रखा कि जनहित को ध्यान में रखते हुये गांव कालियाका में मनीराम के खेत से कमेटी कार्यालय इंडरी तक रास्ते में मिट्टी का भरत व डब्लू.बी.एम. बिछाये जाने का कार्य मनरेगा योजना के तहत कराया जाये । पंचायत विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस कार्य को मनरेगा योजना के तहत ना कराकर मशीनों को उपयोग करते हुये कराया गया है तथा मनरेगा मजदूरों के फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उनमें मनरेगा मजूदरी के पैसे डलवाकर निकलावे हुये है। जिससे राज्य सरकार की छवि खराब हुई तथा सरकारी धन का भी दुरुपयोग किया गया है। मामलें की जांच पर पाया गया कि गांव कालियाका के पंचायत विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुये गांव कालियाका में मनीराम के खेत से कमेटी कार्यालय इंडरी तक रास्ते में मिट्टी का भरत व डब्लू.बी.एम. बिछाये जाने का कार्य दस्तावेजों के अनुसार मनरेगा योजना के तहत कराया गया था। इस कार्य पर 367920/- की मनरेगा मजदूरी व 514037/- रास्ता निर्माण सामग्री व अन्य मदों पर कुल 881960/- खर्च दिखाया हुआ है। यह कार्य के मनरेगा मस्टर रोल संख्या 1110 के अनुसार 11.10.2021 से 26.10.2021 के दौरान 73 मनरेगा मजदूरों से कराया जाना दर्शाया हुआ है। मस्टर रोल के अनुसार कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया हुआ है। इस कार्य के मौका निरीक्षण के दौरान मौका पर उपस्थित आये गांव कालियाका के कुछ ग्रामिणों द्वारा बतलाया गया कि यह कार्य जे.सी.बी. मशीनों का उपयोग करते हुये कराया हुआ है न कि मनरेगा मजदूरों द्वारा । जांच के दौरान मनरेगा स्कीम के तहत कराये गये उपरोक्त कार्य के मस्टर रोल संख्या 1110 के अनुसार कुल 73 मनरेगा मजदूरों से कराया गया था । इन 73 मनरेगा मजदूरों में से 20 मनरेगा मजदूरों के बैंक खाता में भेजी गई मजदूरी तकनीकि कारणों से अमान्य हो गई । सभी मनरेगा मजदूरों के बैंक खातों बारे पड़ताल पर पाया गया कि इनमें से 51 बैंक खाते दी गुरुग्राम केंद्रिय को-ऑपरेटिव बैंक पुन्हाना में, 15 बैंक खाते सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इंडरी में, 1 खाता पंजाब नैशनल बैंक मंडकोला में, 1 खाता बैंक आफ कॉर्मस, नगीना, 1 खाता बैंक आफ कॉर्मस, सैक्टर-32, गुरुग्राम में, 2 खाते आई.डी.बी.आई. गांव स्यारौली में, 1 खाता आंध्रा बैंक सैक्टर-69, गुरुग्राम व 1 खाता एस.बी.आई. रोजका मेव में खुले हुये है। जांच के दौरान दी गुरुग्राम केंद्रिय को-ऑपरेटिव बैंक पुन्हाना में खोले गये 51 बैंक खातों खाताधारकों का नाम पता व आवेदन फार्म आदि दस्तावेजों की पडताल की गई । उपरोक्त खाता धारकों में से से 6 व्यक्तियों (भूपेन्द्र सिहँ पुत्र मानसिहं, पोहप सिंह पुत्र गिर्राज सिंह, मुकेश पुत्र मुंशीराम, संजय पुत्र जगबीर, नरेश कुमार पति मनरेगा मजदूर स्व. श्रीमती मंजू, श्रीमती संतोष पालीवाल पत्नी किशनदत्त सभी निवासीगण गांव इंडरी) को शामिल जांच किया व उन्हे उनके बैंक खाता संबंधित दस्तावेज दिखलाये गये। जिन्होनें बैंक संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करके अपने कथनों में बतलाया कि उनके द्वारा आज तक न तो पुन्हाना बैंक में कोई खाता खुलवाया है व ना ही मनरेगा जॉब कार्ड बनवाया है।
जांच के दौरान पाया कि दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों ने व्यक्तियों के फर्जी बैंक खाता खुलवाने में साजिद पुत्र आस मोहम्मद निवासी गांव जलालपुर, मोहम्मद हनीफ पुत्र सुलेमान कैशियर व मुबीन खान शाखा प्रबंधक दी गुरुग्राम केंद्रिय को-ऑपरेटिव बैंक पुन्हाना तथा मशीनों से कराये हुये कार्य को मनरेगा स्कीम के तहत दिखलाकर फर्जी खाता धारकों के खाता में मजदूरी डालने में सुंदर सिंह ग्राम सचिव गांव कालियाका, पवन कुमार सहायक लेखाकार व विरेन्द्र सिंह तत्कालीन खंड विकास एवम् पंचायत अधिकारी, इंडरी जिला नूंह की भूमिका सामने पाई गई। सभी मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन हाजरी सतीश कुमार मनरेगा मेट द्वारा भरी गई थी, जिसे सुंदर सिंह ग्राम सचिव, इंडरी द्वारा तसदीक किया हुआ है। लेकिन जांच पर ज्ञात हुआ कि मस्टर रोल संख्या 1110 पर सही राम मनरेगा मैट के हस्ताक्षर हैं ग्राम सचिव सुंदर सिहँ ने इन हस्ताक्षरों को तस्दीक करने से इंकार किया है। जो प्रथम दृष्टया फर्जी किये जाने प्रतीत हुये। मनरेगा मस्टर रोल संख्या 1110 के आधार पर सभी मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति पवन कुमार सहायक लेखाकार, कार्यालय खंड विकास एवम् पंचायत अधिकारी द्वारा ऑनलाईन की गई तथा विरेन्द्र सिंह तत्कालीन खंड विकास एवम् पंचायत अधिकारी, इंडरी द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराने उपरांत मनरेगा मजदूरों के खाते में मजदूरी राशि डलवाई गई थी।
क्या कहते हैं जांच अधिकारी
फोटो सुरेंद्र जांच अधिकारी एसआईटी
एसआईटी टीम के जांच अधिकारी एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि दुबालू के पूर्व सरपंच एवं ठेकेदार जगदेव को गिरफ्तार कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही जांच कर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह 8 लाख 81 हजार 960 रूपये गबन का मामला है। जिसमे कार्य तो जेसीबी मशीनों द्वारा कराया गया और फर्जी तरीके से पेमेंट मजदूरों के नाम निकाली गई है।
Author: Khabarhaq
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