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Big News: हत्या के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा  • अदालत ने दोषियों पर एक लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया

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Big News:
हत्या के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा 
• अदालत ने दोषियों पर एक लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया
• अदालत ने सबूतों के अभाव में दो को किया बरी 
• अभी तक गिरफ्तारी से बचकर भाग रहे दो आरोपियों पर गिरफ्तारी के बाद चलेगा मुकदमा
• नगीना थाने के गांव स्टोरबास में 2019 में एक व्यक्ति की हत्या का मामला
यूनुस अलवी, 
मेवात, 
  नूंह जिला के थाना नगीना के गांव खान मोहम्मद उर्फ स्टोरबास में 16 अगस्त 2019 को हुए दो पक्षों के झगड़े में इकबाल की मौत के दो दोषियों को नूंह सेशन जज की अदालत ने उम्र कैद और एक लाख से अधिक जुर्माना की सजा सुनाई है जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं।
 सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया  16 अगस्त 2019 को नगीना थाने के गांव खान मोहम्मद उर्फ स्टोरबास में ईकबाल पुत्र नबाब की झगड़े में मौत हो गई थी जबकि
गफूदी पत्नि ईकबाल, रासिद पुत्र ईकबाल वा जुलफान पुत्र सहीद घायल हो गए थे।  पुलिस ने घायल जुल्फान निवासी खान मौहम्मदपुर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि पिछले काफी दिनो से मेरे परिवार के लोगो वा हारूण पुत्र रूजदार निवासी खान मौहम्मदपुर (स्टोरबास) के परिवार के लोगो की जमीन के ऊपर रजिंश चली आ रही थी जो इसी रजिंस के कारण 16 अगस्त 2019 को सुबह करीब 8.15 बजे  हारूण पुत्र रूजदार के परिवार के हारूण, ईकलास, ईसराक, सौकिन, सिराजुदीन, नजीर, तोहिद, साबिर निवासीयान खान मौहम्मदपुर ने उसे गांव की जोहड की पाल पर घेर लिया। आरोपी पहले ही अपने हाथो मे लाठिया व डण्डा लिया हुए थे और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।  सोर को सुनकर मौका पर मेरे परिवार  के इकबाल, गफूदी, रासिद मौका पर आ गये और इन लोगो के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी।
पुलिस ने करीब करीब 8 लोगो के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज का जांच और गिरफ्तारी की थी तथा जांच में कई आरोपी निर्दोष भी पाए गए थे।
  उन्होंने बताया की मंगलवार को नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने दोषी इसराक को उम्र कैद और 51500 रुपए जुर्माना की सजा और अन्य दोषी इखलास को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 51000 रूपये जुर्माना जी सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी इसराक को 3 महीना 20 दिन और दोषी इखलास को 3 महीना 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने बताया की सबूतों के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं।
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