सिंगज यूज प्लास्टिक या इससे बनी वस्तुओं के उपयोग पर होगा जुर्माना- संजीव कुमार
नसीम खान
तावड़ू,
हरियाणा प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए सभी लोगों से अपील है कि वे सिंगज यूज प्लास्टिक या इससे बनी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें कम से कम 500 रुपए से अधिकतम 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
उपमंडल अधिकारी (ना.) तावड़ू संजीव कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर अब पंचायत विभाग के अधिकारियों द्वारा भी जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जनसाधारण व दुकानदार इस पर ध्यान दें कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक के गिलास, प्लेट, कप, कांटे, चम्मच, प्लास्टिक की चाकू, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयर बंड, बैलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी और मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली प्लास्टिक आदि का उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है।
अगर किसी क्षेत्र में इस प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक या इससे बनी वस्तुएं की बिक्री या उपयोग में लाना पाया गया तो दोषी पर प्रचायत विभाग के अधिकारियों द्वारा जुर्मान की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति या दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नाकरे।
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